शराब की दुकानों पर वसूले जा रहे मनमर्जी के दाम, आबकारी विभाग ने कसी लगाम

-शराब की दुकानों पर अवैध वसूली करने वाले दो विक्रेता गिरफ्तार, लाइसेंसी पर लगाया जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर। सरकारी शराब की दुकानों पर अवैध रूप से वसूली का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। शराब की कीमत ठेकेदारों ने अपनी मर्जी से ही तय कर ली है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पर तो डेढ़ से दो गुना राशि तक ग्राहकों से वसूली की जा रही है। शराब व बीयर पर प्रिट दर अंकित होता है। नियम के तहत विक्रेता इससे एक भी पैसा अतिरिक्त नहीं ले सकते हैं, लेकिन शराब व बीयर की बिक्री में अधिक पैसा वसूलने का खेल पिछले लंबे समय से चल रहा है। लगातार शिकायत मिलने पर पूर्व में जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह भी खुद कई बार अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर विक्रेताओं को फटकार लगा चुके हैं। वहीं कमाई की लालच में विक्रेता बाज नहीं आ रहे हैं। विक्रेताओं द्वारा प्रति बोतल 10 से 30 रुपये तक अतिरिक्त पैसे लिए जाते हैं। मगर अब विक्रेताओं को सबक सिखाने के लिए आबकारी विभाग ने रणनीति तैयार की है।

जिसमें आबकारी विभाग की टीम जिले में लाइसेंसी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण करेगी और गुप्त टेस्ट परचेजिंग के दौरान इसकी पृष्टि करेगी कि कोई विक्रेता शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली तो नहीं कर रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने ओवर रेटिंग के मामले में दो विक्रेताओं को जेल भेजते हुए अनुज्ञापी पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-7 राहुल सिंह की टीम द्वारा सोमवार रात दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शिकायत मिली कि दुजाना स्थित देशी मदिरा की दुकान पर शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक वसूली की जा रही है। सूचना तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक राहुल सिंह द्वारा उक्त दुकान पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराया गया। जहां विक्रेता कर्मवीर पुत्र सतवीर निवासी दुजाना बादलपुर द्वारा शराब पर अंकित मूल्यों से 5 रुपए की अधिक वसूली पृष्टि हुई।
जिसे गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया और लाइसेंसी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं आबकारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र-6 पीसी दीक्षित द्वारा अपराध निरोधक क्षेत्र मे भ्रमण के दौरान देशी शराब दुकान जहांगीरपुर पर ओवर रेटिंग मिलने पर विक्रेता निर्मल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। साथ ही लाइसेंसी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अगर शराब की दुकानों पर अधिक दर वसूली जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिकायतें मिलने पर दुकानदारों को पाबंद भी किया है। सभी लाइसेंसियों को इस बारे में सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को भी दुकानों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।