पुलिस विभाग ने निगम को किया 5.73 करोड़ रुपए का भुगतान

गाजियाबाद। हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ की रणनीति सार्थक साबित होती नजर आ रही है। नगर आयुक्त की सख्ती का असर ही है कि नगर निगम की सुविधा लेने के बाद भी बकाया हाऊस टैक्स न जमा करने वाला सरकारी विभाग हो या फिर प्रतिष्ठान अब बकाया टैक्स जमा करने लगे है। नगर आयुक्त ने नगर निगम का चार्ज संभालते ही फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम को उबारने के लिए सबसे पहले कार्य योजना तैयार की और फिर उसी योजना पर कार्य करने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि जो अधिकारी या कर्मी अपने लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रहे, उन्हें चार्जशीट कर उनका तबादला करने की सिफारिश कर दी जाएगी। हर के कई सरकारी विभाग नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये दबाए बैठे हैं। इस सूची में जिला पुलिस-प्रशासन से लेकर कई नामी संस्थानों के नाम शामिल हैं। लेकिन गाजियाबाद पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा ने भी नगर निगम का बकाए करीब 7.50 करोड़ रुपए में से 95 प्रतिशत बकाया टैक्स जमा कर दिया है। पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा ने भी चार्ज संभालने के कुछ माह बाद ही सबसे पहले नगर निगम का बकाया 7.50 करोड़ रुपए में से एक करोड़ रुपए का भुगतान किया। जिसके बाद मंगलवार को फिर 5.73 करोड़ रुपए का भुगतान नगर निगम को किया है।

नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि पुलिस विभाग पर 7.50 करोड़ रुपए बकाया था। पुलिस आयुक्त से बात कर बकाया टैक्स जमा करने के लिए उन्हें पत्र लिखा गया था। जिसके बाद पूर्व में 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, उसके बाद मंगलवार को 5.73 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। करीब 77 लाख रुपए का भुगतान बकाया है, जिसे जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। नगर आयुक्त ने शहर के लोगों से बकाया टैक्स जमा करने को लेकर अपील की है कि अगर 12 प्रतिशत ब्याज देने से बचना है तो अगले तीन में अपना संपत्ति कर जमा करा दें। 31 मार्च 2023 के बाद संपत्ति कर में 12 प्रतिशत ब्याज जुड़कर आएगा। कैश और आनलाइन ट्रांजेक्शन न करने वालों को राहत देने के लिए ऑनलाइन या फिर कैश जमा करें। क्योंकि अगले बुधवार के बाद से बैंक अगले चार दिन बंद रहेंगे। चेक की रकम नगर निगम के खाते में क्रेडिट होने में 72 घंटे तक का समय लग जाता है। इसलिए अगर बकाया टैक्स जमा करना है तो ऑनलाइन करें या फिर कैश जमा करें। नही तो 31 मार्च के बाद 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया टैक्स जमा करना पड़ेगा।