कुत्ता पालने का शौक है तो नगर निगम से करा लें रजिस्ट्रेशन

पालतू कुत्तों को लेकर गाजियाबाद में निगम की सख्ती
गाजियाबाद। घर में कुत्ता पालने का शौक है तो पहले नगर निगम से रजिस्टे्रशन जरूर करा लें। अब तक भले ही सख्ती न दिखी हो लेकिन नगर निगम प्रशासन अब इस मामले में सख्ती दिखानी शुरु कर दी है। कुत्ता पालने का लाइसेंस लेने के साथ ही शर्तों का पालन भी करना होगा। इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में फरवरी तक करीब 4500 लोगों ने ही कुत्ता पालने का रजिस्टे्रशन कराया है। जबकि बड़ी संख्या में लोग घरों में कुत्ता रख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्टे्रशन नही कराया है। इस मामले में सख्ती न होने के कारण अधिकतर लोगों ने रजिस्टे्रशन नही कराया है। मगर अब नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरु कर दी है। यह नगर निगम की सख्ती का ही असर है कि 4500 लोगों ने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराया है। शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है, वहीं कुत्ता को लेकर विवाद भी बढऩे लगा है। लेकिन अब कुत्ता पालने वाले लोगों को अब नगर निगम में शपथ पत्र देकर यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके कुत्ते से आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कुत्ते को घुमाने ले जाते वक्त भी मालिक को सावधानी बरतनी होगी। यानी कि पालतू कुत्तों को टहलाने के दौरान अब ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ता पाला हुआ है और नगर निगम से रजिस्ट्रेशन नही कराया है तो 5000 जुर्माना भरना पड़ेगा। कुत्तों को लेकर बढ़ रहे शहर में विवाद को देखते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ को आदेश जारी किए है।
उन्होंने आदेश में कहा कि कुत्ता पालने वाले लोगों को शपथ पत्र देना होगा। इसमें यकीन दिलाना होगा कि उनके कुत्ते से आमजन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कुत्ते का हर वर्ष वैक्सीनेशन भी कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा।
नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कुत्ते को टहलाने ले जाते वक्त कुत्ता पालने वालों को सावधानी बरतनी होगी। अगर कुत्ता मालिक ने नगर निगम से रजिस्टेशन नही कराया है तो मालिक को 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। पालतू कुत्ता का रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी करा सकते है। जानकारी के मुताबिक देसी नस्ल के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन फ्री में हो सकता है। वहीं, बाकी कुत्ते के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर वर्ष मात्र 100 रुपए शुल्क देना होगा। यह रजिस्ट्रेशन नगर निगम पेट रजिस्ट्रेशन एप के जरिए घर बैठे हो सकता है। इस ऐप पर बस कुत्ते को लगे टीकाकरण का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होता है। अगर कुत्ता मालिकों ने रजिस्ट्रेशन नही कराया है तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि फरवरी 2023 तक 2716 स्ट्रीट कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है और 4500 कुत्तों का फरवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोलने की मंजूरी
शासन ने लावारिस कुत्तों की नसबंदी के लिए बड़ा एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। इसका निर्माण पहले चरण में शुरू होगा। इस सेंटर में रोजाना 200 कुत्तों की नसबंदी हो सकेगी। वहीं, नगर निगम की पिछली बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 200 वर्गमीटर के मकान में दो कुत्ते ही पाल सकते हैं। 300 वर्गमीटर के मकान में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं। पांच से ज्यादा कुत्ते पालने के लिए पशु शेल्टर के प्राविधान व्यवस्था लागू होंगे। चार से ज्यादा कुत्तों को पालने के लिए पंजीकरण एक साल के लिए होगा। इससे ज्यादा कुत्ते पालने वालों को पंजीकरण छह माह के लिए होगा।
नियमों का करना होगा पालन
नगर निगम के निर्देशों के अनुसार, पालतू कुत्ते को सड़क पर घुमाते हुए मालिक को 3 नियमों का पालना करना पड़ेगा। कुत्ते का मुंह मास्क से बंद होना चाहिए। गले में पट्टा (कॉलर) लगा होना चाहिए। कुत्ता मालिक रस्सी या चेन से बांध कर ही कुत्ते को घुमा सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों को बाहर अकेला छोडऩा भी प्रतिबंधित है।