अनाधिकृत कॉलोनी व अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तेज

-लोनी डीएलएफ में 10 हजार वर्गमीटर में अवैध कॉलोनी पर चला जीडीए का बुलडोजर
-डीएलएफ., अंकुर विहार में छत पर किए गए अतिरिक्त निर्माण पर हथौड़ा व कटर चलाकर तोड़ी छत

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए का बुलडोजर चलना शुरु हो गया है। प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति कराए बिना न तो कोई अवैध कॉलोनी कटने दी जाएगी और न ही कोई निर्माण होने दिया जाएगा। अवैध कॉलोनी को लेकर जीडीए द्वारा कॉलोनाइजर को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका था। मगर नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा गया। जिस पर जीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बुधवार को जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार लोनी क्षेत्र के डीएलएफ अंकुर विहार मेें अवैध रूप से करीब 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन दस्ते की टीम ने बाउंड्रीवाल, कमरे व सड़क को ध्वस्त कर दिया। जीडीए प्रवर्तन जोन-8 के प्रभारी अधिशासी अभियंता लवकेश कुमार ने सहायक अभियंता प्रमोद कुमार, अवर अभियंता नरेंद्र कुमार, अवर अभियंता गिरिजा शंकर मल्ल व जीडीए पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई।

प्रवर्तन जोन प्रभारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एसएलएफ वेद विहार लोनी में भूखंड संख्या बी-92 पर अलीजान द्वारा सेट बैक में किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा भूखंड संख्या सी-1/50 डीएलएफ., अंकुर विहार लोनी पर विकास पाराशर द्वारा छत पर किए गए अतिरिक्त निर्माण को हथौड़ा व कटर चलाकर छत का तोड़ा गया। भूखंड संख्या-209 व 210 में लगभग 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में इरफान, कोकब मास्टर द्वारा काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनी में भूखंडों की बाउंड्रीवाल, सड़क, खंभों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा जावेद द्वारा गढ़ी कटैया रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन के पास पूर्व में की गई अवैध प्लाटिंंग और खसरा संंख्या-449 व 452 ग्राम-सादुल्लाबाद लोनी पर राधेश्याम गुर्जर पुत्र शमी गुर्जर द्वारा काटी जा कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर भूखंडों की बाउंड्रीवाल, सड़क व पिलर आदि को ध्वस्त किया गया।

इस दौरान निर्देश दिए कि बगैर मानचित्र स्वीकृति के कोई निर्माण कार्य न किया जाए। इसके साथ ही प्रवर्तन जोन के सहायक अभियंता,अवर अभियंता तथा सुपरवाईजर को निर्देशित कि सतत् निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवैध निर्माण पुन: प्रारंभ न होने पाए। अवैध निर्माण, अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। जीडीए सीमा क्षेत्र में विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाए।