आज तक ही मिलेगी हाउस टैक्स में 20 फीसद की छूट

गाजियाबाद।  अगर आपने नगर निगम का हाउस टैक्स का बकाया पैसा जमा नहीं कराया है,तो आज यानि कि सोमवार 31 अगस्त तक अपना बकाया जमा करा दें,अन्यथा हाउस टैक्स का बकाया पैसा जमा करने पर आज के बाद 20 फीसद की छूट नहीं मिलेगी। सितंबर से हाउस टैक्स का बकाया जमा करने पर 15 फीसद की छूट मिल सकेगी। कोरोना संकटकाल के चलते हालांकि नगर निगम ने शासन से निर्धारित लक्ष्य 71 करोड़ रुपए टैक्स वसूली लक्ष्य में इस बार काफी वसूली कर ली है। इस माह तक 63 करोड़ रुपए वसूला जा चुका हैं। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह का कहना है कि हाउस टैक्स में आज तक 20 फीसद की छूट दी जा रही है। हाउस टैक्स के जिन बकाएदारों ने अभी तक टैक्स का बकाया पैसा जमा नहीं किया है। वह आज अपना बकाया जमा कर 20 फीसद छूट का लाभ ले सकते हैं। एक सितंबर से अंत तक15 फीसद की छूट हाउस टैक्स का बकाया जमा करने पर मिल सकेगी। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ.संजीव सिन्हा ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में 3.61 लाख हाउस टैक्स दाता है। शेडयूल के अनुसार आज सोमवार तक हाउस टैक्स का बकाया जमा करने पर 20 फीसद की छूट दी जा रही हैं। सितंबर में यह छूट 15 फीसद मिल सकेगी। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में 10 फीसद की छूट और दिसंबर से लेकर जनवरी-2021 तक 5 फीसद की छूट ही हाउस टैक्स जमा करने पर मिल सकेगी। सिन्हा ने बताया कि संपत्ति कर जमा कराने के लिए बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हाउस टैक्स का बकाया जमा कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। निगम के सभी पांचों जोनल प्रभारियों को निर्देश दिए गए है कि आज ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स का बकाया जमा कराया जाए। ताकि 20 फीसद छूट मिल सके।