गाजियाबाद में सुपरटेक का कांड, जीडीए कसेगा शिंकजा

-110 फ्लैट में बनाए पार्टिशन, नोटिस जारी

गाजियाबाद। नोएडा में सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर के करोड़ों रुपए के कारनामे का भंडाफोड़ होने के बाद अब गाजियाबाद में भी सुपरटेक बिल्डर की मुश्किलें बढ़ गई है। सुपरटेक बिल्डर का कारनामा गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। 110 फ्लैट का निर्माण करने के बाद इन सभी फ्लैट में पार्टिशन बनाकर अतिरिक्त फ्लैट का निर्माण कर डाला। जीडीए अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद सुपरटेक बिल्डर पर शिंकजा कसते हुए नोटिस जारी किया गया।
जीडीए के प्रवर्तन जोन-6 अंतर्गत वैशाली सेक्टर-5 में सुपरटेक बिल्डर के कारनामे का खुलासा हुआ है। यहां पर 110 फ्लैट का निर्माण किया गया। मगर इन सभी फ्लैट में पार्टिशन बनाकर अतिरिक्त फ्लैट का निर्माण कर डाला। जीडीए के अधिकारियों के मामला संज्ञान में आने के बाद अब सुपरटेक बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। वहीं, ग्रीन बैल्ट की जमीन पर उक्त बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

जीडीए ओएसडी एवं प्रवर्तन जोन-6 के प्रभारी सुशील कुमार चौबे ने बताया कि सुपरटेक बिल्डर द्वारा वैशाली सेक्टर-5 में गु्रप हाउसिंग सोसायटी में फ्लैट का निर्माण किया गया। नक्शा स्वीकृत कराने के बाद यहां पर 110 फ्लैट में पार्टिशन यानि कि एक फ्लैट में दो फ्लैट का अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया। इस मामले की जांच कराई गई तो 110 फ्लैट का अतिरिक्त निर्माण होना पाया गया हैं। वहीं, वैशाली में ही ग्रीन बैल्ट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जीडीए ओएसडी ने बताया कि सुपर टेक प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि इसका एक सप्ताह में जवाब दिया जाए। अन्यथा आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई कर दी जाए। बिल्डर को जारी किए कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो अतिरिक्त बनाए गए फ्लैट पर नियमानुसार कंपाउंडिंग शुल्क वसूली जाएगी। कंपाउंडिंग शुल्क जमा नहीं कराने पर अवैध बनाए गए 110 फ्लैट को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।