शराब की ओवर रेटिंग मिलने पर अनुज्ञापी के खिलाफ भी होगी एफआईआर: सुबोध श्रीवास्तव

-आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञापियों को पढ़ाया नियमों का पाठ, सख्त तेवर देख उड़े होश
-अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर अनुज्ञापी भी रखें नजर 
-आबकारी निरीक्षकों को दिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश

गौतमबुद्ध नगर। जिले में किसी भी दशा में शराब की ओवर रेटिंग न हो, दुकानें समय से खुलें व बंद हों। अनुज्ञापी दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर अद्यतन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब से जुडी हर अवैध गतिविधि प्रत्येक दशा में बंद होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो आबकारी विभाग को प्रमुख रूप से दोषी माना जाएगा। उक्त बातें गुरुवार शाम को जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में जनपद के फुटकर देसी/विदेशी/बीयर एवं मॉडल शॉप के अनुज्ञापियों एवं आबकारी निरीक्षकों के साथ बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा शराब बिक्री में अब मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर लाइसेंस निलंबित होगा। तय समय के बाद शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। एक दुकान के लिए आया माल, दूसरी दुकान पर ठेकेदार नहीं बेच सकेगा। साथ ही लाइसेंसी अनुज्ञापी भी समय-समय पर दुकानों की व्यवस्थाओं का जायजा लें। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर सेल्समैन के साथ-साथ अनुज्ञापी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। बैठक में सभी अनुज्ञापियों को बीआईओ-1 पर रजिस्टर्ड सभी ब्रांडों को प्रीमियम शॉप पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए। ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी अनुज्ञापियों को सभी रजिस्टर्ड ब्रांड (विदेशी मदिरा व बीयर) की सूची भी उपलब्ध कराई गई। अनुज्ञापियों को अधिक से अधिक उठान कराने के लिए प्रेरित किया गया।

उन्होंने कहा ओवर रेटिंग दंडनीय अपराध है। ओवर रेटिंग पाए जाने पर आबकारी नीति के तहत 75 हजार का चालान करने के साथ दुकान के निरस्तीकरण तक का प्रावधान है। इसलिए नियमानुसार ही दुकानों का संचालन किया जाए और शराब की बिक्री की जाए। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थी। जिसमें विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई सेल्समैनों को जेल भी भेजा है। ओवर रेटिंग की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। अनुज्ञापियों को चेताया कि ओवर रेटिंग की पहली बार शिकायत मिलने पर विक्रेता को जेल भेजने के साथ आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अनुज्ञापी पर 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जिससे उक्त दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकें।

आबकारी अधिकारी के इस सख्त तेवर को देखकर बैठक में बैठे अनुज्ञापियों के होश उड़ गए। बैठक में कुछ अनुज्ञापियों ने कहा कि ओवर रेटिंग अनुज्ञापी द्वारा नहीं की जाती है, वह तो सेल्समैन करता है। जिस पर आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञापी को फटकार लगाते हुए कहा कि लाइसेंस आपके नाम से है, ना कि सेल्समैन के नाम से है। ओवर रेटिंग रोकना आपकी जिम्मेदारी है, अगर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलती है तो अनुज्ञापियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि शराब के ठेकेदार भी अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर नजर रखें और इसकी सूचना दें। किसी भी हालत में अवैध शराब की बिक्री जिले में नहीं होने दी जाएगी। इसमें लिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनुज्ञापी अपनी दुकान से वैद्य माल की बिक्री ही करें। अगर कहीं से भी गड़बड़ी की सूचना मिली या संलिप्तता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। आसपास नजर रखें कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसकी सूचना आबकारी विभाग को दें। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को समय-समय पर दुकानों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। किसी दुकान में कोई कमी मिली या स्टॉक रजिस्टर ठीक से मेंटेन नहीं मिला तो सेल्समैन पर ठीकरा फोड़कर लाइसेंसधारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। हर कमी के जिम्मेदार वह होंगे।

जिला आबकारी अधिकारी ने कहा निर्धारित समय के पहले और बाद में शराब बिक्री नहीं होगी। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रुप से लगे हो और क्रियाशील हो। कैमरे में हर आने जाने वाले का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं होने से सुरक्षा प्रभावित होती है तथा कैमरा लगाए जाने का उद्देश्य भी विफल हो जाता है। जिसकी डीवीआर को सुरक्षित रखना होगा। ठेके पर विक्रेता की अनियमितताओं के लिए अनुज्ञापी जिम्मेदार होगा। सभी अनुज्ञापियों को नियमित रूप से दुकानों पर स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए हैं। ओवर रेटिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सेक्टर व क्षेत्र में लगातार गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज करते रहे एवं कहीं भी ओवर रेटिंग पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस दौरान आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 गौरव चन्द, सेक्टर-2 रवि जायसवाल, सेक्टर-3 शिखा ठाकुर, सेक्टर-4 अभिनव शाही, सेक्टर-5 चन्द्रशेखर सिंह, सेक्टर-6 नामवर सिंह एवं सेक्टर-7 आशीष पाण्डेय समेत आदि निरीक्षक व अनुज्ञापी मौजूद रहें।

कैटरीना ब्रांड के 45 पव्वा समेत तस्कर गिरफ्तार
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-6 नामवर सिंह एवं कासना पुलिस की संयुक्त टीम ने रवि पुत्र स्व. कोकाराम निवासी उदयपुर पोस्ट जहांगीरपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को घरभरा रोड जिम्स अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से यूपी मार्का कैटरीना ब्रांड के 45 पव्वा समेत गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया तस्कर लाइसेंसी शराब की दुकानों से ही शराब खरीदकर उक्त शराब को दुकान बंद होने के बाद और दुकान खुलने से पहले महंगे दामों में तस्करी करता था। जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।