संयुक्त आबकारी आयुक्त ने की 2023-24 आबकारी नीति को लेकर अनुज्ञापी व अधिकारियों के साथ मंत्रणा

– अनुज्ञापनों के और बेहतर संचालन एवं अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए मांगे गये सुझाव
-दुकानों से वैध शराब की बिक्री करें, अवैध शराब पाई गई तो रद्द होगा लाइसेंस : सुनील कुमार मिश्रा

गाजियाबाद/ग्रेटर नोएडा। संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ सुनील कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार गौतमबुद्धनगर में उप आबकारी आयुक्त मेरठ आरके शर्मा, गाजियाबाद जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह, गौतमबुद्धनगर आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के समस्त आबकारी निरीक्षक तथा दोनों जनपदों के फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों के साथ आगामी वर्ष 2023-24 आबकारी नीति के सबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अनुज्ञापियों से आबकारी नीति के सबंध में चर्चा करते हुए आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञापनों के और बेहतर संचालन एवं अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए सुझाव मांगे गए।

बैठक में संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ सुनील कुमार मिश्रा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब के अड्डों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। आबकारी निरीक्षक लगातार छापेमारी करें और शराब बेंचने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही आगामी वर्ष 2023-24 आबकारी नीति को लेकर फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों से सुझाव मांगा गया। जहां कुछ अनुज्ञापियों ने दुकान और बार की समय सीमा बढ़ाने के बारे में सुझाव दिया। दरअसल अनुज्ञापियों का कहना था कि शराब की दुकान पर बिक्री ही रात में होती है। क्योंकि नौकरी पेशे वाले लोगों का आना रात 8 बजे के बाद से ही शुरु होता है, लेकिन नियमानुसार दुकाने 10 बजे बंद हो जाती है।

जिसके दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही कहीं न कहीं इससे आबकारी विभाग के राजस्व को भी झटका लग रहा है। बार और शराब की दुकानों की समय सीमा बढ़ा दी जाए तो राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी और दुकानदारों को भी इससे राहत मिलेगी। किसी दुकान पर कोटा ज्यादा है और कहीं पर कम है, इसकों बेलेंस किया जाए। बाण्ड अनुज्ञापियों ने कहा कि पिछले साल के बची शराब के रजिस्ट्रेड ब्रांड को बेचने की अनुमति दी जाए।
संयुक्त आबकारी आयुक्त सुनील कुमार मिश्रा ने फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों की समस्या एवं सुझावों को सुनकर उस पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, साथ ही उन्होंने अनुज्ञापियों को चेताया कि दुकानों पर ओवररेटिंग और अवैध शराब की शिकायत नही मिलनी चाहिए। पिछले कुछ समय से देखा रहा है कि कुछ दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायत मिल रही है। जिस पर अकुंश लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा राजस्व की बढ़ोत्तरी में आपका सहयोग बेहद जरुरी है। दुकानों पर वैध शराब की बिक्री न करें। वहीं अनुज्ञापियों को चेताया कि किसी भी दुकान पर अवैध शराब की बिक्री पाई गई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

वहीं गाजियाबाद व नोएडा जिला आबकारी अधिकारियों से अवैध शराब के कारोबार पर हो रही कार्रवाई और राजस्व बढ़ोत्तरी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी। इस दौरान वह आबकारी अधिकारियों की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। उन्हें निर्देश दिए कि कार्रवाई में और तेजी लाई जाए। ऐसे लोग अगर न समझें तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर यह अवैध शराब के अड्डे को समाप्त कराए जाएं। आबकारी निरीक्षको को प्रतिदिन दुकानों का भी निरीक्षण करने, मिलावटी और नकली शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने देशी, विदेशी शराब, बियर तथा मॉडल शाप की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर औचक निरीक्षण कर ओवर रेटिंग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शराब की दुकानों पर मौजूद शराब स्टाक के बार कोड व क्यूआर कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कता पूर्वक नियमित जांच भी की जाए। शासन द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हर माह का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिससे वर्ष के अंत तक लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। अधिकृत दुकानों के इतर कहीं भी शराब बिक्री करना दंडनीय अपराध है। बैठक में आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय, अखिलेश बिहारी वर्मा, राकेश त्रिपाठी, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, राहुल सिंह, पीसी दीक्षित, डॉ शिखा ठाकुर, विजय आदि आबकारी निरीक्षक मौजूद रहे।

इन बिंदुओं पर चर्चा
-सभी एफएल-2 अनुज्ञापनों पर समस्त रजिस्टर्ड ब्राण्ड की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
-बीयर के बॉण्ड अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि वो बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
-रजिस्टर्ड समस्त ब्राण्डों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए रिटेल पर सभी ब्राण्डों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिये गये।
-थोक अनुज्ञापियों एवं रिटेलरो द्वारा कुछ ही ब्राण्ड्स का प्रमोशन नहीं किया जाए। बल्कि उपलब्ध सभी ब्राण्ड की बिक्री के लिए प्रयास किया जाये।