हाईकोर्ट के आदेश पर मथुरा कारागार से रिहाई
लखनऊ। मथुरा के नंदगांव मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के कारण विवादों में आए फैजल खान को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फैजल को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद वह अपने घर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली निवासी फैजल खान कुछ दिन पहले अपने साथियों के साथ मथुरा घूमने आया था। आरोप है कि विगत 30 अक्तूबर को फैजल और उसके साथी चांद मोहम्मद ने नंदगांव मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। तदुपरांत एक नवंबर को थाना बरसाना में फैजल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवाद उभरने पर फैजल खान ने सफाई दी थी कि मंदिर परिसर में पूछकर नमाज अदा की गई थी। नमाज पढ़ते समय वहां नागरिक मौजूद थे। यदि अगर कोई विरोध करता तो हम क्यों वहां नमाज पढ़ते। सदभावना के लिए नमाज पढ़ी गई थी। कुछ गलत नहीं किया है। हमने सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट नहीं की थी। वीडियो वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस ने फैजल खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। फैजल और चांद मोहम्मद ने खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था का सदस्य बताया था। गिरफ्तारी के खिलाफ फैजल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। 21 दिसंबर को हाई कोर्ट ने फैजल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद वीरवार की सुबह फैजल खान को मथुरा जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के समय फैजल के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान देखने को मिली। जेल से बाहर आने के बाद वह अपने घर रवाना हो गए। बता दें कि इस घटना के प्रकाश में आने के बाद कुछ युवकों ने मथुरा में मस्जिद परिसर में हनुमान चालीस का पाठ किया था। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
















