एंबुलेंस एवं अंतिम शव यात्रा वाहन में अवैध वसूली पर प्रभारी जिलाधिकारी ने कसा शिकंंजा

-एंबुलेंस एवं शव यात्रा वाहन के रेट किए तय

गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण काल के चलते ऑक्सीजन,रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर दवाई एवं बेड की कालाबाजारी के बाद अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एंबुलेंस और संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंतिम शव यात्रा वाहन चालकों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद प्रभारी जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने अब एंबुलेंस एवं शव यात्रा वाहन के रेट तय कर दिए है। प्रभारी जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने बताया कि शिकायतों के प्राप्त होने के बाद एंबुलेंस और शव यात्रा वाहन के लिए निर्णय लिया गया है। इसके तहत बिना ऑक्सीजन एंबुलेंस के 10 किलोमीटर तक 1000 रुपए और इससे अधिक पर 50 रुपए प्रति किलोमीटर,ऑक्सीजन एंबुलेंस के 1500 रुपए और 60 रुपए प्रति किलोमीटर, वेंटीलेटर एंबुलेंस के 2 हजार रुपए और 70 रुपए प्रति किलोमीटर,एडवांस लाईफ सपोर्ट एंबुलेंस डॉक्टर सहित के 4 हजार रुपए और 75 रुपए प्रति किलोमीटर,अंतिम शव यात्रा वाहन बगैर एसी के 800 रुपए और 50 रुपए प्रति किलोमीटर,अंतिम शव यात्रा वाहन एसी समेत 1200 रुपए एवं 10 किलोमीटर से अधिक पर 60 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट निर्धारित किए गए है। एंबुलेंस एवं अंतिम शव यात्रा वाहन को प्रतीक्षा में रखने पर प्रति घंटा 200 रुपए देना होगा। अगर इससे अधिक पैसा लिया गया तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ उल्लंघन मानते हुए महामारी अधिनियम-1867 संशोधित अधिनियम 2020 आपदा मोचन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एसएसपी,सीडीओ,सीएमओ,एडीएम,इंसीडेंट कमांडर,नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि को पत्र जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।