कोरोना की दूसरी लहर के बाद खुले बाजार, ग्राहकों का टोटा

गाजियाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते डेढ़ माह बाद अनलॉक होने से सोमवार को जहां पूरे जिले में सड़कों पर वाहन खूब दौड़े,वहीं बाजार भी गुलजार रहे। मगर बाजारों एवं दुकानों पर भीड़ कम रही है। अनलॉक होने के बाद कहीं लापरवाही सामने आई तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। अनलॉक होने के बाद जिले में मोदीनगर से लेकर मुरादनगर, मसूरी,डासना,सेक्टर-23 संजयनगर, गांधीनगर, आरडीसी, विजयनगर, नवयुग मार्केट,चंद्रपुरी,दिल्ली गेट,घंटाघर,तुराबनगर, साहिबाबाद, वैशाली, कौशांबी, वसुंधरा,लोनी, इंदिरापुरम आदि इलाकों में बाजार,दुकानें एवं प्रतिष्ठान खुलने के बाद ग्राहकों की कहीं भीड़ रही तो कहींं भीड़ नहीं रहीं। सोमवार को शिद् दत के साथ व्यापारियों से लेकर प्रतिष्ठान संचालकों ने अपने-अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानें खोली। जिले में कोरोना के सक्रिय केस अब 480 तक पहुंच गए है। प्रदेश शासन ने रविवार को ही जिले को अनलॉक करने की घोषणा कर दी थी। सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार,दुकानें एवं प्रतिष्ठान खोलने का समय निर्धारित किया गया हैं। बाजार शर्तों के साथ खोले जाएंगे। मगर पहले दिन सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अनलॉक होने से डेढ़ माह बाद बेशक पटरी पर जीवन लौट आया हो। मगर लापरवाही भी खूब देखी गई। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि अनलॉक होने के बाद सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना होगा। बाजारों एवं प्रतिष्ठानों को खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं। अगर कहीं नियमों का पालन नहीं होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाजार एवं प्रतिष्ठान सफ्ताह में सोमवार से शुक्रवार की रात 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इन दो दिनों में बाजारों,दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन कराना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए बाजार एवं प्रतिष्ठान खोले जाएं। व्यापारियों से लेकर दुकानदारों, मशीनरी, एजेंसी,व्हीकल एजेंसी से लेकर ट्रांसपोर्ट आदि को डेढ़ माह बाद सोमवार को सभी ने अपने-अपने प्रतिष्ठान खोले। इन दो दिनों में कफ्र्यू अभी लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठान एवं संस्थान खोले। मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में दुकान,बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। सफ्ताह में सिर्फ 5 दिन बाजार खोलने की अनुमति होगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दो दिनों मेें साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को स्वच्छता,सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं अग्रसेन व्यापार मंडल प्रचार मंत्री सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा सोमवार से दुकानें खुल गई है, लेकिन दुकानों पर अभी ग्राहक नही है। क्योंकि करीब डेढ माह दुकान खुलने के बाद कहीं न कहीं लोगों के मन में अभी कोरोना संक्रमण को लेकर डर है। दुकानों पर ग्राहकों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाएगा। बिना मास्क एवं सेनेटाइजेशन के दुकान में प्रवेश नही दिया जाएगा। सरकार ने लोगों को कुछ राहत दी हैं। इसमें लोगों को नियमों का ध्यान रखना होगा। खरीदारी के लिए घर से कम से कम व्यक्ति बाहर निकलें और अपने वाहनों की पार्किंग उचित जगह पर ही करें। शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें।