कोरोना से प्रभावित परिवारों को सब्सिडी के साथ मिलेगा लोन: सीडीओ

गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निगम के सहयोग से प्रदेश के अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के जो कोविड-19 महामारी से अपने प्रमुख पालनकर्ता को खो देने वाले ऐसे गरीब परिवारों की सहायता के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना प्रारंभ की गयी है। जिसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को कम ब्याज दर, सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराना है, जिसमें लोन की अधिकतम सीमा 5 लाख जिसमें सब्सिडी 1 लाख तक है। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वाले व्यक्तियों को इण्डस्ट्रियल कंसल्टेंसी, इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, स्किल डेवलेपमेंट की सहायता भी उलबध करायी जायेगी जिसके लिए कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऐसे परिवारी, जनसंरक्षक अपना सम्पूर्ण विवरण समस्त वांछित अभिलेखों सहित कार्यालय जिला प्रबंधक, उप्र पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजियाबाद कक्ष संख्या 109 विकास भवन गाजियाबाद में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्न अहर्ताएं पूर्ण करनी होंगी जिसमें पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख निर्धारित तक का प्रमाण पत्र, कोविड-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रमुख पालनकर्ता के निकट रिश्तेदार का विवरण, कोविड-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रमुख पालनकर्ता की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक एवं कोविड-19 महामारी के कारण हुई मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा नगरीय निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा अंत्येष्टि स्थल, कब्रिस्तान के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में हुई मृत्यु की दशा में खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।