गाजियाबाद। नगर निगम महापौर एवं पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नगर निगम से नो ड्यूज (अदेयता) प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। नगरीय निकाय चुनाव के चलते अब नगर निगम के सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलकर संबंधित प्रत्याशी को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने निगम के सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक अवकाश दिवस में भी कार्यालय खोलकर संबंधित प्रत्याशी को नो ड्यूज का प्रमाण पत्र जारी करें।नगर निगम मुख्यालय में नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्रवाई जारी है। मंगलवार को नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ.संजीव सिन्हा ने पहले दिन दो नो ड्यूज के प्रमाण पत्र जारी किए। इनमें शास्त्रीनगर और मॉडल टाउन के प्रत्याशियों को नो ड्यूज के प्रमाण पत्र जारी किए गए।नगर आयुक्त ने सभी विभाग के अधिकारियों को अवकाश दिवस में भी कार्यालय खोलने के लिए निर्देशित किया है ताकि वार्ड पार्षद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नगर आयुक्त के निर्देश पर वरिष्ठ प्रभारी चुनाव एवं अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव के नेतृत्व में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की कार्रवाई शुरू की गई।

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के जलकल, निर्माण, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य तथा विज्ञापन विभाग के प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अवकाश की दिन भी नगर निगम कार्यालय खोलकर महापौर तथा पार्षद पद के प्रत्याशियों को कार्रवाई करते हुए नो ड्यूज का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। वहीं, सभी पांचों जोन के जोनल प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया कि हाउस टैक्स का नो ड्यूज जारी करने से पहले सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए इसकी रिपोर्ट नगर निगम मुख्यालय में उपलब्ध कराएंगे। ताकि हाउस टैक्स से संबंधित नो ड्यूज मुख्यालय से ही उपलब्ध कराया जा सकें। नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में संबंधित अधिकारी रोजाना नो ड्यूज प्रमाण पत्र की कार्रवाई करने के लिए उपस्थित रहेंगे। यहां से प्रत्याशी अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
यह नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उसमें शामिल होगा। नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्याशियों को अपने शपथ पत्र में तीन बिंदुओं का विशेष ध्यान देकर ब्यौरा देना होगा। इसमें प्रत्याशी द्वारा दिए गए ब्योरे में इसके अतिरिक्त कोई अन्य भवन नहीं है। नगर निगम के किसी भी विभाग का बकाया नहीं है। नगर निगम की किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है। प्राथी्र ने जिस भवन संख्या का ब्यौरा दिया गया। उस पर वित्तीय वर्ष-2023-24 तक कोई संपत्ति कर हाउस,सीवर,जल टैक्स का बकाया नहीं हैं। चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए नगर निगम द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम के निर्वाचन प्रभारी अरूण कुमार यादव व अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव समेत अन्य संबंधित अधिकारी व्यवस्था में जुटे हुए हैं।















