पेट्रोल पंप व फिलिंग स्टेशन के लिए नई व्यवस्था हुई लागू

उदय भूमि
गाजियाबाद। जनपद में पेट्रोल पंप व फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए मानकों में संशोधन की स्वीकृति देने के बाद अब नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। दरअसल,जीडीए की पिछले माह 27 जनवरी को मेरठ में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई 167वीं बोर्ड बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023)को पेट्रोल पंप व फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए मानकों में संशोधन को स्वीकृति दे दी थी।

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि जीडीए बोर्ड बैठक के मिनट्स आने के बाद जीडीए ने अब 15 फरवरी से नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। शहर में अब पेट्रोल पंप व फिलिंग स्टेशन के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 20&20 मीटर होगा। इसके साथ ही बफर स्ट्रिप की लंबाई न्यूनतम 3.0 मीटर चौड़ी होगी। इसी तरह प्रवेश करने व बाहर निकलने के मार्गोंं की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर कर दी गई हैं।