खुले रहेंगे जोनल कार्यालय, 1 दिसंबर के बाद मिलेगी 5 फिसदी की छूट
गाजियाबाद। हाउस टैक्स में 10 फिसदी छूट पाने का आज अंतिम मौका है। 1 दिसंबर से टैक्स जमा कराने वाले भवन मालिकों को नगर निगम 5 फीसदी छूट का लाभ देगा। हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम के रविवार को कार्र्यालय खुले रहे और आज यानि सोमवार (कार्तिक पूर्णिमा) को अवकाश के बाद भी जोनल कार्यालय खुले रहेंगे। जोनल कार्यालयों में पहुंचकर कैश काउंटर पर हाउस टैक्स जमा करने के साथ ऑनलाइन भी हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा कई साल से लागू किए गए हाउस टैक्स स्लैब के मुताबिक, एक अप्रैल से 30 अगस्त तक 20 फीसदी, सितंबर में 15 फीसद, अक्टूबर से 30 नवंबर तक 10 फीसद की छूट और 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा कराने वालों को महज 5 फीसद की छूट ही दी जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है, वह नगर निगम के रविवार व सोमवार को अवकाश के दिनों में भी हाउस टैक्स जमा कर सकते है। इस दिन सभी पांचों जोनल कार्यालय टैक्स जमा करने के लिए खोले जाएंगे। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि निगम के टैक्स विभाग का स्टाफ रविवार और सोमवार को भी कार्यालयों में टैक्स जमा करने के लिए मौजूद रहेगा। ऐसे में नौकरी पेशा लोग छुट्टी के दिन भी टैक्स जमा करा पाएंगे। हाउस टैक्स में आज 10 फीसद की छूट पाने का अंतिम दिन है। 1 दिसंबर से नगर निगम हाउस टैक्स में दी जाने वाली छूट का अंतिम स्लैब लागू कर देगा। इसके बाद 31 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को सिर्फ 5 फीसद की छूट ही मिल सकेगी। इसलिए हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं करने वालों के लिए आज छूट का आखिरी दिन हैं। नगर निगम अब वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में बड़े टैक्स बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। निगम के सभी पांचों जोन में ऐसे बकाएदारों की सूची तैयार कराई जाएगी। इसके बाद उन्हें अंतिम नोटिस दिया जाएगा।
















