-आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही होंगे आवेदन और शुल्क जमा
-पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सुरक्षित
उदय भूमि संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी व्यवस्था के अंतर्गत मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों के आवंटन हेतु ई-लॉटरी का तृतीय चरण शुक्रवार से प्रारम्भ कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की दुकानों के ई-नवीनीकरण तथा द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष एवं नवसृजित कुल 896 दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदक विभाग के आधिकारिक ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी आवेदक आवेदन से पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध नियम, पात्रता शर्तें और दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य करें।
डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आबकारी दुकानों के आवंटन को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से ई-लॉटरी प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब चयन प्रक्रिया पूर्णत: कंप्यूटर आधारित होगी, जिससे किसी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप या पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली से प्रक्रिया सरल, तेज और भरोसेमंद बनेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान केवल आधिकारिक पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in के माध्यम से ही किए जाएं। किसी अन्य वेबसाइट, एजेंट या अनधिकृत माध्यम से किया गया भुगतान विभाग द्वारा मान्य नहीं होगा। विभाग ने आवेदकों को सतर्क रहने और केवल अधिकृत पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि ई-लॉटरी की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित की जाएगी, जिसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन, सत्यापन, लॉटरी ड्रॉ तथा परिणाम घोषणा की प्रत्येक प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पारदर्शी तरीके से सम्पन्न होगी।
सभी चरणों की जानकारी सार्वजनिक रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई आबकारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, राज्य के राजस्व को सुदृढ़ करना तथा व्यापारिक प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुगम बनाना है। ई-लॉटरी प्रणाली लागू होने से प्रदेशभर के आवेदकों को समान अवसर मिलेगा और लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया विवाद-मुक्त बनेगी। डॉ. आदर्श सिंह ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा तकनीकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी की संभावना न रहे।
पूरी प्रक्रिया की निगरानी उच्च स्तर पर की जाएगी तथा किसी भी शिकायत के समाधान हेतु व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने आवेदकों से अपील करते हुए कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते आवेदन पूर्ण करें। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल शासन प्रणाली के अनुरूप यह पहल प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आबकारी विभाग ने सभी इच्छुक आवेदकों को पुन: सूचित किया है कि आवेदन, भुगतान और प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर ही उपलब्ध है तथा इसी माध्यम से की गई कार्यवाही मान्य होगी।

आबकारी आयुक्त
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों के आवंटन हेतु ई-लॉटरी की तृतीय चरण प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। सरकार की मंशा आवंटन प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष एवं तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना है, जिसके तहत सभी चयन कंप्यूटर आधारित प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। ई-लॉटरी व्यवस्था लागू होने से किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, पक्षपात या अनियमितता की संभावना समाप्त होगी तथा प्रदेशभर के सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर प्राप्त होगा। यह प्रणाली डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और भरोसेमंद बनेगी। आवेदकों से अपील है कि केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन एवं भुगतान करें। किसी अन्य वेबसाइट, एजेंट या अनधिकृत माध्यम से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा। नई आबकारी व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, राज्य के राजस्व को सुदृढ़ करना तथा व्यापारिक प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है। उन्होंने सभी इच्छुक आवेदकों से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते आवेदन पूर्ण करने की अपील की।
डॉ. आदर्श सिंह
आबकारी आयुक्त
















