कोर्ट के आदेशों के क्रम में प्रतिकर देयता की आवंटियों से वसूली एवं जीडीए को 15 जोन में विभाजित करने सहित 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। दो प्रस्ताव में कुछ संशोधन करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता एवं जीडीए वीसी अतुल वत्स की उपस्थिति में मंडलायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। मेरठ में सोमवार को हुई जीडीए की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कोर्ट के आदेशों के क्रम में प्रतिकर देयता की आवंटियों से वसूली एवं जीडीए को 15 जोन में विभाजित करने सहित 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। दो प्रस्ताव में कुछ संशोधन करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता एवं जीडीए वीसी अतुल वत्स की उपस्थिति में मंडलायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
जीडीए बोर्ड बैठक में गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना-2031 के विकास क्षेत्र में चिन्हित 15 जोन्स में निर्माण (बिल्टअप) क्षेत्र एवं प्रस्तावित भू-उपयोगों का सर्वे कराकर जोनल प्लान तैयार किये जाने के लिए कंसलटेंट्स का चयन किये जाने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसानों के बढ़े मुआवजा देने के लिए वैशाली के आवंटियों से करीब 275 करोड़ रुपये वसूलने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो गए। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प व फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30 मीटर गुणा17 मीटर फिलिंग-कम -सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 36 मीटर गुणा 30 मीटर होगा, जो निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा नए अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा। प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन व पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चैड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी। इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में पॉकेट-डी के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी.एच-05 (क्षेत्रफल 3601.00 वर्ग मीटर) के स्थान पर प्लाटेड डवलपमेंट (बहु आवासीय इकाईयां) अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को भी बोर्ड से स्वीकृति मिल गई। जीडीए द्वारा लीज पर आवंटित गाजियाबाद स्थित पुराना बस स्टेशन की उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पक्ष में निष्पादित लीज डीड दिनांक 15.12.2023 की शर्तों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जिसके तहत किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिये तार सेवा को बहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा। इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा। बैठक में गाजियाबाद महायोजना-2021 के अन्तर्गत लोनी रोड (मोहन नगर क्रॉसिंग से हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन क्रॉसिंग तक) की चैड़ाई 75 मीटर से 30 मीटर किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
2400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से होगी वसूली
उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा वैशाली योजना के लिए प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर वृद्धि के फलस्वरूप देयता की वसूली आवंटियों से किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब वैशाली के भूखंड आवंटियों से करीब 275 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। यह वसूली 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब होगी। अब प्राधिकरण इस योजना के भूखंड का सर्वे करेगा, जिसके बाद आवंटियों को नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के तीन माह के भीतर उन्हें भूखंड की अतिरिक्त रकम जमा करानी होगी।
15 जोन में बांटने के लिए सलाहकार नियुक्त होगा
बोर्ड बैठक में नए मास्टर प्लान 2031 के तहत चिह्नित क्षेत्र को 15 जोन में विभाजित किया जाएगा। अभी तक यह आठ जोन में विभाजित है। ऐसे में क्षेत्र का सर्वे कर 15 जोन में विभाजित करने के लिए ई टेंडर के माध्यम से सलाहकार नियुक्त होगा। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। बोर्ड बैठक में छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिल गई है।
कामकाजी महिलाओं को सस्ती दर पर छात्रावास मिलेगा
सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए बने हुए छात्रावास को एक रुपये की लीज पर देने का प्रस्ताव पास हो गया। अब इस छात्रावासी को महिला कल्याण विभाग को देगा। फिर इसका संचालन वहीं करेगा।वहीं, पुराने बस अड्डे की जमीन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पक्ष में 90 साल की लीज को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। भारतीय तारमार्ग के अधिकार नियम को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है।
ग्रुप हाउसिंग के होगा बहु आवासीय इकाईयां
इंद्रप्रस्थ योजना के पॉकेट डी में एक बिल्डर ने जीएच-5 (3,601 वर्ग मीटर) और जीएच 3 (3,192.22 वर्ग मीटर) ग्रुप हाउसिंग के दो भूखंड खरीदे थे। अब बिल्डर यहां ग्रुप हाउसिंग की जगह बहु आवासीय इकाईया बनाना चाहता है। इस संबंध में उसने तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन करने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई। मोहननगर क्रासिंग से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन क्रासिंग वाली रोड की 75 मीटर चौड़ाई को कम करते हुए 30 मीटर कर दिया।
















