राशन डीलरों पर कार्रवाई, 4 के लाइसेंस निरस्त : डॉ. सीमा

-मानकों के अनुरूप काम न करना पड़ गया भारी

गाजियाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाईयों की कालाबाजारी का जहां खूब पर्दाफाश हुआ। वहीं,मई माह में जिले में राशन डीलर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आए। स्टॉक रजिस्टर पूरा नहीं होने और दरों को बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करने वाले ऐसे 4 राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जबकि 10 राशन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा चौधरी ने ऐसे ही 4 राशन डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। वहीं,10 राशन डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई एवं जून दो माह के अतिरिक्त खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम से राशन डीलर उचित दरों पर उठाने के लिए 15 जून तक की समय सीमा बढ़ाई गई हैं। इसके तहत गुरूवार से नि:शुल्क राशन का वितरण करना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नि:शुल्क राशन वितरण के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल का वितरण जाएगा। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल राशन कार्ड धारकों को नि:शुल्क बांटा जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा ने बताया कि सभी पूर्ति निरीक्षकों एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि राशन वितरण के दौरान समय से क्षेत्र में भ्रमण सील रहेंगे औेर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में खाद्यान्न की कालाबाजारी न हो पाए। किसी भी राशन कार्ड धारक को राशन कम मात्रा में न दिया जाए।अगर कोई राशन डीलर इस तरह राशन की कालाबाजारी करता हुए मिलता है तो उसकी जांच कर तत्काल उसके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पिछले माह मई मेें 4 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें मैसर्स रूचि गुप्ता खोड़ा, मैसर्स अभिषेक गुप्ता साहिबाबाद और मैसर्स पूजा उचित दर विक्रेता राम शिंदे,मैसर्स अनीता त्यागी शहरी क्षेत्र के शामिल हैं। इन राशन डीलरों ने राशन दुकानों पर राशन का स्टॉक रजिस्टर पूरा नहीं मिलने और राशन के रेट बोर्ड पर सूचना देने के लिए प्रदर्शित नहीं किए थे। इससे राशन कार्डधारकों के साथ गड़बड़ी की जा रही थी। वहीं, 10 राशन डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। इन सभी राशन डीलरों का स्टॉक रजिस्टर में राशन को दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए जिले के सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए कि कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालनन करते हुए टोकन सिस्टम लागू करेंगे। राशन देते वक्त एक वक्त पर 5 से अधिक लोगों को नहीं बुलाया जाए। प्रत्येक दो राशन कार्ड धारकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे।