-माफ किया जाएगा 2021-22 का संपत्ति कर
गाजियाबाद। कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने से संपत्ति कर माफ किए जाने हेतु नगर निगम को कुल 8 प्रार्थना पत्र मिले हैं। जिन पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेयर आशा शर्मा एवं नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के आदेश के क्रम में ऐसे परिवार जिसमें कोविड-19 संक्रमण के कारण किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, उन्हें राहत दिए जाने हेतु भवन का वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर माफ किया जाएगा। सदन से इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। वसुंधरा जोन में दो, विजय नगर जोन में एक, कविनगर में पांच, इस प्रकार कुल आठ प्रार्थना पत्र संपत्ति कर माफ करने हेतु प्राप्त हुए हैं। जिन पर नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में कार्यवाही कराई जा रही है। जिस भवन स्वामी के नाम नगर निगम सीमा अंतर्गत भवन स्थित है तथा जिस पर कर आरोपित किया जा चुका है, उक्त भवन स्वामी के पति या पत्नी उनके अलावा उनके माता-पिता तथा परिवार से पुत्र या पुत्री की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने से उक्त संपत्ति कर माफ किया जाएगा तथा परिवार को राहत दी जाएगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि गृह कर माफ किए जाने के संबंध में नगरायुक्त के निर्देश के क्रम में नगर निगम अधिनियम-1959 में दिए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखकर कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने के उपरांत गृह कर माफ किया जाएगा। प्रार्थी मुख्य कार्यालय स्थित नगरायुक्त कार्यालय या मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कक्ष में या जोनल कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र लिखकर जिसमें भवन से संबंधित नाम व पता लिखित हो, साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न कर जमा कर सकता है। इसके अलावा नगर निगम गाजियाबाद की ईमेल आईडी पर भी उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकता है ताकि नगर निगम संबंधित परिवार को राहत देने हेतु गृह कर को माफ कर सके। नगर निगम को संपत्ति कर माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र अभी तक वसुंधरा जोन, विजय नगर जोन तथा कविनगर जोन में ही प्राप्त हुए हैं। कई सामाजिक संस्थाओं का तथा क्षेत्रीय नागरिकों का इस पहल पर नगर निगम को धन्यवाद व आभार पत्र प्राप्त हो रहे हैं।
















