गाजियाबाद। अवैध शराब के आरोप में पकड़ी जाने वाली कारों सहित सभी वाहन अब खड़े खड़े यूं की कबाड़ नहीं होंगे। आबकारी विभाग ने जब्त वाहनों को नीलाम करना शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग ने इस तरह की योजना बना रहा है कि जब्त की गईं कारों को कबाड़ नहीं होने दिया जाए। अवैध शराब के परिवहन में पकड़े गए 51 वाहनों को उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-72 के अंतर्गत जब्तीकरण आदेश निर्गत कर नीलाम कराने का निर्देश दिया था।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उक्त 51 वाहनों का कुल न्यूनतम मूल्य 442600 निर्धारित किया गया था। जिलाधिकारी आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम गाजियाबाद व सहायक संभागीय अधिकारी गाजियाबाद की उपस्थिति में 51 वाहनों का नीलाम कराया गया गया। जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह ने बताया संभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधार मूल्य 442600 के सापेक्ष कुल 912000 में वाहनों को नीलाम किया गया। नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि राजकोष में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है।
दुल्हैंडी पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें: होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से जिले में संपन्न कराने और होली पर रंग खेलने का पर्व 29 मार्च दुल्हैंडी को मनाया जाना है। ऐसे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 29 मार्च सोमवार को जिले में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में सभी देशी, अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर, भांग और फुटकर दुकानों के अलावा मॉडल शॉप,बार, आर्मी कैंटीन, गोदाम आदि को 29 मार्च को बंद रखने के आदेश जारी किए है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 29 मार्च को होली का पर्व होने के चलते जिले में शराब की दुकानों को बंद रखे जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाए। शराब की दुकानों की बंदी के चलते शराब के ठेकेदारों द्वारा कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
















