कोरोना से निधन के बाद निशुल्क होगा अंतिम संस्कार

गाजियाबाद। अब कोरोना संक्रमित की मौत के बाद उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनका अंतिम संस्कार नगर निगम की ओर से निशुल्क कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा इस महामारी की घड़ी में नगर वासियों का पूर्ण रुप से सहयोग कर रहा है। वृहद स्तर पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, फागिंग, श्मशान घाटों की व्यवस्था व ऑक्सीजन के साथ साथ कोविड-19 के शवों का निशुल्क अंतिम संस्कार भी नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर के नेतृत्व में होगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 (20) में दी गई व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार, गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत कोविड-19 सक्रमण से हुई मृत्यु पर कोविड-19 के शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम द्वारा निशुल्क किया जाएगा। मेयर आशा शर्मा के निर्देशन में संपूर्ण शहर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान स्वयं भी रखा जा रहा है। श्मशान घाट पर भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण ध्यान रखते हुए शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नगर आयुक्त महेंन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि यदि श्मशान घाटों पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोविड-19 के शव की अंतिम संस्कार के लिए किसी प्रकार की पैसों की डिमांड करता है तो तत्काल शिकायतकर्ता 8178016801 पर शिकायत दर्ज कराएं, संबधित के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से नगर निगम की यही अपील है कि वह आवश्यक कार्य न होने की दशा में घर से बाहर ना निकले तथा मास्क का प्रयोग अवश्य करें। उन्होने कहा नगर निगम का मूल कर्तव्य है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कोरोना वायरस से मृतक हुए लोगों का निशुल्क अंतिम संस्कार कराएं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है।