स्वास्थ्य विभाग ने 74 निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा

-एनओसी जमा करने पर होगा लाइसेंस रिन्यू

गाजियाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 74 निजी अस्पतालों पर अब शिकंजा कस दिया है। इन निजी अस्पतालों का अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया सकेगा। सीएमओ डॉ.एनके गुप्ता ने बताया कि जिले के 74 निजी अस्पतालों का लाइसेंस नवीनीकरण अब अग्निशमन विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पतालों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। सीएमओ ने सख्ती दिखाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष,नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष, अध्यक्ष आईएमए वेस्ट, आईएमए की मोदीनगर शाखा के सचिव को नोटिस जारी किया हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि 31 जुलाई से वर्ष 2021-22 के लिए अस्पतालों के लाइसेंस का नवीनीकरण प्रस्तावित है। इसलिए आग बुझाने के इंतजाम मानकों के अनुसार पूरा करने वाले अस्पतालों का ही लाइसेंस रिन्यूवल किया जाएगा। सीएमओ के इस नोटिस के बाद अस्पतालों के मालिकों में खलबली मच गई है। नोटिस में इंतजाम पूरे न होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण संभव नहीं होगा। बता दें कि अग्निशमन विभाग ने 112 सरकारी एवं निजी अस्पतालों का निरीक्षण करने पर इनमें पाया कि 86 अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम अधूरे हैं। 43 कोविड एवं 69 नान कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करने पर 26 में इंतजाम पूरे पाए गए थे। सीएमओ डॉ.एनके गुप्ता ने बताया कि अस्पताल प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए है। अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने और आवेदन के साथ संलग्न करने पर ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया सकेगा। आईएमए के पदाधिकारियों को नोटिस भेजकर आग बुझाने के इंतजाम पूरे कराए जाने के साथ ही संभावित कार्रवाई से अवगत कराया गया है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों का लाइसेंस किसी भी स्थिति में नवीनीकरण नही किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को भी इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।