15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के नगर निगम ने दिए निर्देश

गाजियाबाद। शहर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण पर नगर निगम ने गंभीर रूख दिखाया है। अतिक्रमण हटाने के लिए इन प्रतिष्ठानों को 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद नगर निगम स्तर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को यह चेतावनी दी गई है। नगर निगम का कहना है कि सरकारी भूमि, हरित पट्टी, सडक़ पटरी इत्यादि पर अवैध निर्माण अथवा सामग्री रखकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है तो 15 दिवस की अवधि में हटाने हेतु अनुरोध नगरायुक्त द्वारा औद्योगिक संगठनो के प्रतिनिधियों से किया गया है। नगरायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारी को आदेश दिया गया है कि यदि 15 दिवस के उपरांत अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत किसी प्रकार की सामग्री या कब्जा सरकारी भूमि पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही के साथ-साथ सामग्री जब्त भी की जाएगी तथा नगरायुक्त के आदेशानुसार अर्थदंड वसूली की कार्यवाही होगी। शहर को अतिक्रमण मुक्त कर सुंदर व स्वच्छ बनाने हेतु औद्योगिक संगठनों एवं व्यापारी वर्ग से सहयोग की अपील भी की गई है।