जनपद में एकमुश्त समाधान योजना शुरू

लाभ उठाने को कॉमन सर्विस सेंटरों पर कराए पंजीकरण

गाजियाबाद। सीएससी केंद्रों के जरिए विद्युत बिल में एकमुश्त समाधान योजना शुरू हो गई है। उपभोक्ता 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट के साथ विद्युत बिल जमा कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने विद्युत बिल जमा करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया है। सीएससी ई. गर्वनेंस सर्विसेज इंडिया लि. के जिला प्रबंधक आशुतोष साहू ने बताया कि एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी निजी नलकूप श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान/अधिभार की 100 प्रतिशत छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से शुरू की गई है। जो कि जनपद में स्थिति सभी सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध है। एकमुश्त समधान योजना में ग्रामीण के सभी घरेलू और निजी नलकूप के बकाएदारों को उनके दिनांक 31 जनवरी 2021 तक के विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना में पंजीकरण 1 मार्च से 15 मार्च तक लागू रहेगा। सभी विद्युत बकायेदार इस अवधि में अपने नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराकर छूट का लाभ लेकर बकाया विद्युत बिल जमा कर सकते हैं। उक्त योजना का लाभ पाने के लिए उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का योजना के अंतर्गत सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना में उपभोक्ता के ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज मे छूट, भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होंगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नंबर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जाएगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह जनवरी 2021 तक के विद्युत बिल में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं 31 जनवरी 2021 के उपरांत के वर्तमान देयों को एकसाथ जमा करना होगा, जिसके बाद उपभोक्ता का पंजीकरण पूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो संबंधित विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता का यह दायित्व होगा कि वह 7 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधन करे, जिसकी सूचना उपभोक्ता को तत्काल एसएमएस के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाएगी। जनपद गाजियाबाद में मौजूद लगभग 200 से अधिक सीएससी केंद्रों पर विद्युत उपभोक्ता इस योजना में अपना पंजीकरण कराकर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ अपना बकाया विद्युत बिल संशोधन कराकर जमा कर सकते हैं।