गाजियाबाद। बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए जीडीए ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत निर्माण स्थल पर अब बोर्ड लगाकर प्रोजेक्ट के संबंध में संपूर्ण विवरण का खुलासा करना होगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नए नियम के अंतर्गत बिल्डरों के अलावा अल्य निर्माण कर्ताओं को निर्माण स्थल पर कार्य के संबंध में पूर्ण विवरण बोर्ड पर दर्ज करना होगा। इसमें जीडीए से स्वीकृत मानचित्र का प्रकार, मानचित्र नंबर, फ्लोर, यूनिट, नाम, क्षेत्र का नाम, कितने फ्लैट का निर्माण हो रहा है इत्यादि ब्यौरा बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जीडीए के अपर सचिव एवं संपत्ति प्रभारी सीपी त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डरों से लेकर अन्य लोगों को अब निर्माण की साइट पर ही बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए जीडीए के सभी 8 जोन के प्रवर्तन प्रभारियों को निर्देश दिए गए है कि जोनवार जिन-जिन क्षेत्रों में निर्माण चल रहे है। वहां की साइटों पर स्वीकृत नक्शा,नजीरी,नक्शा नंबर, कितने फ्लोर,यूनिट का निर्माण,फ्लैट बनाने,साइड का नाम,बिल्डर नाम बोर्ड पर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर सचिव ने बताया कि निर्माण साइड पर यह बोर्ड लगाए जाने के बाद स्वीकृत नक्शे से अधिक अवैध रूप से फ्लैट एवं अन्य निर्माण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोन प्रभारियों को इसके लिए सभी निर्माण साइड पर बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए है। जिनके द्वारा यह बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। उन्हें नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीडीए के सभी 8 जोन क्षेत्र में यह लागू होगा। निर्माण साइट पर बोर्ड नहीं लगाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
















