गाजियाबाद। सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डों का एक बार फिर परिसीमन करने का फैसला लिया है। परिसीमन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा। हर जनगणना के बाद प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे। तब बड़े स्तर पर परिसीमन हुआ था। प्रदेश शासन ने इसके लिए कमेटी बनाए जाने के आदेश जारी किए है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जाएगी। वार्डों के परिसीमन में आपत्ति प्राप्त करने से लेकर निस्तारण और प्रकाशन के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय को पत्र भेजकर बताया कि वर्ष-2015 के सामान्य निर्वाचन के बाद नगरीय निकायों के सृजन और सीमा विस्तार के बाद प्रभावित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव क्षेत्र में वार्डों का आंशिक परिसीमन किया जाना आवश्यक है। एक जनवरी 2016 से वर्तमान समय तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की सीमा विस्तार के फलस्वरूप विकास खंडों की ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र में शामिल होने के बाद प्रभावित हुई हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) के चुनाव क्षेत्र में वार्डों के निर्धारण के लिए आदेश दिए गए हंै। त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डोंं)के निर्धारण के संबंध में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और क्षेत्रों से पंचायतों से संबंधित आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और जिला पंचायत क्षेत्र के संबंध में आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। इन आपत्तियों का निर्धारित अवधि में प्राप्त होने के बाद निस्तारण किया जाएगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिला लाल और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य होंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी डॉ.अजय शंकर पांडेय ने बताया कि अपर मुख सचिव के आदेश प्राप्त हो गए है। आंशिक वार्डों के निर्धारण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए आज यानि कि 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का अवधारण तय किया जाएगा। वर्ष-2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा। जबकि 12 से 21 दिसंबर तक प्रस्तावित सूची तैयार करने के बाद इसका प्रकाशन होगा। आगामी 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक क्रमांक तीन पर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 3 जनवरी से 6 जनवरी 2021 तक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए समिति में संबंधित एसडीएम एवं पालिका और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को भी कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा। इस समिति का निर्णय ही अंतिम होगा। इसके बाद फाइनल प्रकाशन किया जाएगा।
















