कूड़े का निस्तारण न करने पर 5.83 लाख का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़े का उचित तरीके से प्रबंधन न करने पर एक बार फिर कार्रवाई की है। कूड़ा निस्तारण में रूचि न दिखाने पर 14 सोसाइटी और संस्थाओं पर 5.83 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि का भुगतान न करना भारी पड़ेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम व फीडबैक फाउंडेशन सदस्यों ने विभिन्न सोसाइटी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कूड़ा-करकट के निस्तारण में लापरवाही सामने आई। इसके चलते प्राधिकरण ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 लागू कर दिया है। इसके तहत बल्क वेस्ट जरनेटर को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होगा। अवशेष को तय शुल्क जमा करने पर प्राधिकरण उठाएगा, मगर सोसाइटियां इसका पालन नहीं कर रहीं, जिसके चलते प्राधिकरण उन पर जुर्माना कर रहा है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण द्वारा पारित नियमों का पालन नहीं किया गया तो ज्यादा कूड़ा (बल्क वेस्ट जनरेटर) निकालने वालों पर और अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेंद्र भूषण ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाए रखने की अपील की।
सोसाइटी/संस्था का नाम सेक्टर जुर्माना (रुपये में)
एल्डिको ग्रीन मिडोस पाई वन -27,200
अंसल गोल्फ लिंक-1 ओमेगा-2 -22,400
गेल सोसाइटी पाई टू -13,200
यूनिटेक कैस्केड पाई वन -42,400
आनंदम एनटीपीसी बिल्डर्स एरिया -11,200
आईटीएस डेंटल कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री -40,000
आईटीएस इंजीनि कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री -40,000
शारदा डेंटल कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री -20,000
आम्रपाली ग्रांड जीटा वन -22,400
एसोटेक स्प्रिंगफील्ड जीटा वन -21,200
एटीएस डोल्से जीटा वन -81200
सुपरटेक जार ओमीक्रॉन वन -52,400
ओमैक्स पॉम ग्रीन म्यू -1,30,400
हायर प्रा. लि. एच-6, डीएमआईसी -59,000















