जिम ट्रेनर हत्याकांड : सभी 8 दोषियों को उम्रकैद

कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी किया

ग्रेटर नोएडा। जिम ट्रेनर साजन भाटी हत्याकांड में जिला न्यायालय का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 4 साल पहले नोएडा के सलारपुर गांव में प्रकाश में आई थी। आरोपियों ने ताबड़-तोड़ गोलियां बरसा कर साजन भाटी को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद क्षेत्र में एकाएक सनसनी फैल गई थी। जिम ट्रेन साजन भाटी हत्याकांड केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) गौतमबुद्ध नगर वेद प्रकाश वर्मा ने की।

जनपद न्यायालय के एडीजीसी रोहताश शर्मा के मुताबिक सलारपुर गांव (नोएडा )में विगत 11 जुलाई 2017 की शाम जिम ट्रेनर साजन भाटी की घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार सवार आरोपियों ने साजन पर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस तफ्तीश में मालूम पड़ा था कि पारिवारिक रंजिश में साजन भाटी की हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 15 जुलाई की रात हत्या में संलिप्त आमिर, ऋषिपाल, नितिन भाटी, प्रदीप भाटी, पपिंद्र भाटी, श्रीपाल भाटी, रिंकू भाटी और कालू खारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान 18 गवाह पेश हुए। कोर्ट ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।