-पीडि़त परिवारों से नही होगी 2021-22 के गृहकर की वसूली
गाजियाबाद। नगर निगम ने गृहकर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि को लागू कर दिया गया है। उधर, नगर निगम ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित परिवारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिस भी परिवार में कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है, उसे गृहकर में छूट दी जाएगी। गृहकर में 15 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर मेयर आशा शर्मा एवं नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के शुक्रवार को वार्ता हुई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि गृहकर में अन्य नगर निगमों की तरह 15 प्रतिशत की वृद्धि करना आवश्यक है। मेयर आशा शर्मा ने बताया कि शहर में ऐसे परिवार जिनके यहां कोरोना संक्रमण से परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई है। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 का हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। वहीं, कोरोना काल में शहर वासियों को राहत देने के लिए वित्तीय वर्ष-2021-22 में 31 अक्टूबर तक संपत्ति कर जमा करने पर 20 फीसद और नवंबर-दिसंबर में 15 फीसद और जनवरी-फरवरी में 10 प्रतिशत की हाउस टैक्स जमा करने पर छूट दी जाएगी। मेयर आशा शर्मा ने कहा कि इस छूट से शहरवासियों को राहत मिलेगी। मेयर ने कहा कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स की दरों को निर्धारित करने के लिए प्रकाशन कराकर आपत्तियां मांगी गई। नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी निर्णय लिया जाना है। पूर्व में बकाया हाउस टैक्स को लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया। टैक्स में छूट का लाभ देना सुनिश्चित करें। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि वर्तमान में किसी प्रकार का हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष-2019-20और 2020-21एवं 2021-22 तक टैक्स मेंं किसी प्रकार की वृद्वि नहीं की गई। बोर्ड के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत की हाउस टैक्स में वृद्वि प्रतिवर्ष तय की गई थी। इसके अनुरूप 15 प्रतिशत की चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि सॉफ्टवेयर में दर्शाई जा रही हैं।
















