टैक्स में मिल रही छूट, नगर निगम कर रहा जागरूक

गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा टैक्स संबंधित दी गई छूट की जानकारी कई बार अखबारों में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचाई गई ताकि सामान्य जनता जो टैक्स का भुगतान करती है उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। मेयर आशा शर्मा तथा नगरायुक्त के निर्देशानुसार जनता को टैक्स में दी गई छूट के लिए जागरूक करने की दृष्टि से शहर में होर्डिंग भी लगाए गए हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा द्वारा बताया गया कि प्राय: देखने में आ रहा है कि जो व्यक्ति कर जमा करने आ रहे हैं उनको नगर निगम द्वारा दी गई छूट के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, जिससे उनको कुछ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जनता को टैक्टस के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से शहर में 25 से 30 होर्डिंग लगवाए गए हैं, जिनमें करदाताओं को दी गई छूट के विषय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। नगर निगम मुख्यालय, सभी जोनल कार्यालयों के बाहर तथा अन्य भीड़भाड़ के क्षेत्र में जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए होर्डिंग लगवाए गए हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक 20 प्रतिशत की छूट, 1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 15 प्रतिशत की छूट, 1 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक 10 प्रतिशत की छूट करदाताओं को दी गई है। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का शीघ्र भुगतान करके छूट प्राप्त कर लाभ प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। पार्षदों द्वारा क्षेत्रीय जनता को कर में दी गई छूट के संबंध में अवगत कराने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय जनता का नगर निगम को धन्यवाद प्राप्त हो रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक 20 प्रतिशत की छूट, 1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 15 प्रतिशत की छूट, 1 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक 10 प्रतिशत की छूट करदाताओं को दी गई है। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का शीघ्र भुगतान करके छूट प्राप्त कर लाभ प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। पार्षदों द्वारा क्षेत्रीय जनता को कर में दी गई छूट के संबंध में अवगत कराने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता का नगर निगम को धन्यवाद प्राप्त हो रहा है।