बदलाव : अब किसान तय करेंगे आलू-प्याज के दाम

आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी

उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी चीजें जरूरी वस्तुओं की श्रेणी से बाहर हो गई हैं। इन वस्तुओं का किसान खुद मूल्य निर्धारित कर बिक्री कर सकेंगे। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। विपक्ष के विरोध के बावजूद आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल को संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिल गई है। इस दरम्यान विपक्षी दलों ने बिल का विरोध कर इसे वापस लेने की पुरजोर मांग की। लोकसभा से 15 सितंबर 2020 को यह विधेयक पास हो गया था। अब राज्यसभा ने भी संबंधित विधेयक को हरी झंडी दे दी है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल में बदलाव किए जाने से किसानों का लाभ मिलेगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री एक्ट से बाहर हो गई हैं। इन सभी कृषि खाद्य सामग्री पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। हालांकि सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा कर आवश्यकता होने पर नियमों को सख्त कर सकती है। बिल को मंजूरी मिलने से पहले निचले सदन में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा था कि इस विधेयक के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। कृषक सशक्त होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने और वोकल फार लोकल को मजबूत बनाया जाएगा। समझा जाता है कि इस बिल से निजी निवेशकों को नियामकीय हस्तक्षेप से निजात मिलेगी। उधर, विपक्षी दलों के विरोध के बाद भी संसद के दोनों सदनों में इस बिल को मंजूरी दिलाने में सरकार कामयाब रही है। विपक्षी दलों ने कृषि अध्यादेशों का भी पुरजोर विरोध किया था, मगर सरकार की मंशा में कोई बदलाव नहीं आया।