प्लास्टिक के बर्तन में खाना पैकिंग करना पड़ा भारी, निगम स्वीगी-जोमैटो को थमाया नोटिस

गाजियाबाद। प्लास्टिक और पॉलीथिन के बर्तनों में खाने-पीने के सामान की पैकिंग कर बेच रहे स्वीगी और जोमैटो कंपनी को नगर निगम ने अब नोटिस जारी कर दिया है। इनका फूड लाइसेंस कैंसिल करने की भी चेतावनी दी गई है। नगर निगम ने केंद्र सरकार के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। इनका प्रयोग करने पर फूड लाइसेंस रद्द करने के लिए संबंधित विभाग को संस्तुति करने की चेतावनी दी है।निगम के नोटिस जारी किए जाने के बाद अब स्वीगी-जोमैटो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्लास्टिक के प्रयोग पर 1 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। स्वीगी और जोमैटो फूड वेंडर्स से ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर खाद्य सामग्री की पैकिंग कराकर उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी कराती हैं।

निरीक्षण के दौरान ज्यादातर फूड वेंडर्स पैकिंग सामग्री में सिंंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते मिले हैं। प्लास्टिक की चम्मच, कटलरी, चटनी और सॉस आदि का इस्तेमाल प्लास्टिक में किया जा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वीगी और जोमैटो को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। ऐसा नहीं करने पर फूड लाइसेंस के निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने शहर के सभी रेस्टोरेंट और मैरिज होम संचालक को पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। पॉलीथिन या प्लास्टिक के बर्तन पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ फूड लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।