सहकारिता क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र के थोक व फुटकर विक्रेता सहित सभी पर होगा नियम लागू
उदय भूमि ब्यूरो
हापुड़। शासन द्वारा खाद वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा क्रेता किसान तक खाद की पहुंच की वास्तविक स्थिति से अवगत होने के लिए अब बाजार में सभी खाद विक्रेताओं को पी ओ एस मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री करना सौ प्रतिशत अनिवार्य कर दिया गया है।ऐसा न करने वाले खाद विक्रेताओं पर प्रशासन कारवाई करेगा। इतना ही नहीं पी ओ एस मशीन तथा स्टाक में अंतर पाए जाने पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कृषि डा देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को पीओएस मशीन के जरिए शत प्रतिशत उर्वरकों की बिक्री कराने के आदेश जारी किए हैं। डॉ देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि जिस प्रकार भौतिक रूप से उर्वरक का हस्तांतरण होता है। उसी आधार पर ऑनलाइन प्रणाली अपडेट होनी चाहिए। जिससे उसके वास्तविक विक्रेता और क्रेता की जानकारी लग सके। ऑनलाइन प्रणाली को अपडेट न रखने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि विभाग द्वारा पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री के रियल टाइम मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। इसीलिए रियल टाइम मैनेजमेंट हेतु पीओएस मशीन के जरिए 100त्न वितरण कराए जाने की निर्देश दिए हैं। यह जानकारी सहकारिता क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र के प्रत्येक स्तर पर अपडेट करनी होगी। बिलंब से ऑनलाइन अपडेट ने करने वालो पर अब कार्रवाई होगी। जनपद में शीघ्र ही विभागीय अधिकारी चेकिंग अभियान की शुरुआत करेंगे तथा उल्लंघन करने वालो पर शिकंजा कसा जाएगा।















