गाजियाबाद। मोदीनगर क्षेत्र में लगभग 30 हजार वर्गमीटर में अनाधिकृत रूप से काटी जा रही दो अवैध कॉलोनी में प्लाटिंग के लिए इंटरलॉकिंग सड़क और अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन दस्ते की टीम ने ध्वस्त कर दिया। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माण पर सख्ती के चलते गुरूवार को यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी के लिए गुरूवार को जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने प्रवर्तन जोन-2 के प्रभारी अधिशासी अभियंता लवकेश कुमार ने निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मोदीनगर क्षेत्र में खसरा संख्या-835 ग्राम सीकरी खुर्द के निकट संजीवनी स्टेट कॉलोनी के पास विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय जगमोहन सिंह व विपिन कुमार,संजीव गर्ग द्वारा लगभग 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने के लिए प्लाटिंग के लिए सड़क पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य पूर्व में किया गया था। इसके अलावा खसरा संख्या-844,845 व 846 ग्राम सीकरी खुर्द निकट संजीवनी स्टेट कॉलोनी के पास उक्त तीनों लोगों द्वारा लगभग 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग के लिए सड़क पर इंटर लॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य पूर्व में किया गया। गुरूवार को जीडीए प्रवर्तन जोन-2 के प्रभारी अधिशासी अभियंता लवकेश कुमार ने सहायक अभियंता पीयूष सिंह,अवर अभियंता सचिन अग्रवाल,सुनील कुमार एवं जीडीए पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर इंटरलॉकिंग सड़क व अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कालोनाईजर ने विरोध किया। मगर पुलिस व जीडीए के दस्ते ने डंडा फटकार कर उन्हें वहां से भगा दिया। जीडीए प्रवर्तन जोन-2 के प्रभारी ने निर्देश दिए कि बगैर नक्शा स्वीकृति के कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। आमजन बिना मानचित्र स्वीकृति के कालोनाइजर द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में भूखंड,फ्लैट न खरीदे। इन अवैध कालोनियों में भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं होते हैं।बगैर मानचित्र स्वीकृति के भवन बनाने पर भवन को ध्वस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी माह में भी ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा।
















