31 मार्च के बाद हाउस टैक्स बकाया पर लगेगा 12 % ब्याज, निगम ने तेज की वसूली अभियान

-हाउस टैक्स जमा करें, शहर के विकास में निभाएं अपनी भागीदारी: विक्रमादित्य सिंह मलिक
-अवकाश दिवसों में भी जारी रहेगा टैक्स वसूली अभियान

उदय भूमि
गाजियाबाद। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली अभियान को तेज कर दिया है। नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले सभी आवासीय, गैर-आवासीय और सरकारी भवनों से हाउस टैक्स जमा करना अनिवार्य है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के नेतृत्व में टैक्स वसूली की रफ्तार तेज कर दी गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद बकाया हाउस टैक्स पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूला जाएगा। इससे बचने के लिए नागरिकों को समय पर टैक्स जमा करने की अपील की गई है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने सभी जोनल प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अवकाश के दिनों में भी हाउस टैक्स वसूली के लिए विशेष कैंप लगाएं। इसी क्रम में रविवार को 40 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई, जिसमें कवि नगर जोन की महागुणपुरम सोसाइटी के निवासियों ने हाउस टैक्स जमा किया।

नगर आयुक्त ने सभी सोसाइटी और टाउनशिप को जल्द से जल्द टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। कुछ सोसाइटी और कॉलोनियों के भवन स्वामी हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं, जिस पर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सोसाइटी के अंदर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। यदि किसी भवन के 100 मीटर के दायरे में पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन या ड्रेनेज की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है, तो वहां जलकर, सीवरकर और ड्रेनेज कर वसूलने का नियम अनुसार प्रावधान है। नगर निगम ने 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि तय की है। इस तिथि के बाद बकाया हाउस टैक्स पर 12 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। इसीलिए सभी नागरिकों को समय से टैक्स जमा करने की अपील की गई है। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली अभियान को पूरी तरह से तेज कर दिया है। 31 मार्च के बाद बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज लागू किया जाएगा। इससे बचने के लिए नागरिकों को जल्द से जल्द अपना हाउस टैक्स जमा करने की अपील की गई है। शहर की स्वच्छता, सड़क सुधार, जल निकासी और अन्य विकास कार्यों के लिए हाउस टैक्स एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे समय पर टैक्स जमा करें और गाजियाबाद के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

हाउस टैक्स नहीं देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि जो सोसाइटी और टाउनशिप अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार, निगम सीमा के भीतर स्थित सभी भूमि और भवन पर हाउस टैक्स लगाना और वसूलना अनिवार्य है।

हाउस टैक्स नगर निगम की प्रमुख आय का स्रोत
गाजियाबाद नगर निगम की सबसे बड़ी आय का स्रोत हाउस टैक्स है, जिससे शहर में विकास कार्यों को गति मिलती है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे समय से हाउस टैक्स का भुगतान करें।

हाउस टैक्स जमा कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी
• समय पर टैक्स जमा कर 12% ब्याज से बचें।
• शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
• सोसाइटी और टाउनशिप में रहने वाले लोग जल्द से जल्द टैक्स जमा करें।
• जल्द से जल्द भुगतान करने वाले नागरिकों को विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं।