अशोधित सीवर को ड्रेन में डालने पर लगा पांच लाख का जुर्माना

-इसी फर्म पर पहले भी दो-दो लाख का लग चुका है जुर्माना
-जुर्माने की रकम जमा न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीवर विभाग ने इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट फर्म पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने सेक्टर-12 में अशोधित सीवर को ड्रेन में डालने पर यह कार्रवाई की है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीवर विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट फर्म सीवर को शोधित किए बिना वाटर ड्रेन में डाला जा रहा था, जो कि एनजीटी के नियमों का घोर उल्लंघन है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और प्राधिकरण की छवि भी धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया कि अशोधित सीवर को ड्रेन में डालने से रोकने के लिए नोटिस भी जारी की गई, लेकिन कोई सुधार न होने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले भी 2021 में दो बार इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट फर्म पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन फर्म ने इसे जमा नहीं किया।

प्राधिकरण की तरफ से अंतिम अवसर दिया गया है। फर्म को शीघ्र नौ लाख रुपये प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा लीज डीड की शर्तों के अनुसार कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने सभी संस्थाओं से सीवर को शोधित करने और उसे सिंचाई आदि कार्यों में रीयूज करने की अपील की है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं सीवर विभाग की तरफ से प्लानिंग और ग्रुप हाउसिंग विभाग को पेनल्टी न जमा करने वालों के मैप स्वीकृति, एनओसी जैसे कार्यों को रोकने के लिए पत्र भी लिखा गया है।