स्वच्छता नियमों की अनदेखी पड़ी महंगी, नगर निगम ने बार्बीक्यू नेशन पर ठोका 10 हजार का जुर्माना

-गीला-सूखा कचरा अलग न करने पर निगम की सख्ती, शहरभर में तेज हुआ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अभियान
-स्वच्छ गाजियाबाद के लिए हर नागरिक और प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी: नगर आयुक्त

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कचरा पृथक्करण को लेकर अपना अभियान तेज कर दिया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे शहर में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत जहां एक ओर आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नियमों की अनदेखी करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाकर सख्त संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कवि नगर जोन अंतर्गत आरडीसी क्षेत्र स्थित गौर मॉल में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान गौर मॉल में संचालित प्रसिद्ध रेस्टोरेंट बार्बीक्यू नेशन में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग न रखकर मिक्स वेस्ट पाया गया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 का उल्लंघन पाए जाने पर निगम की टीम ने मौके पर ही रेस्टोरेंट प्रबंधन से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही भविष्य में स्रोत पर ही कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश देते हुए उन्हें जागरूक भी किया गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान को लगातार तेज किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जांच की जा रही है। जहां भी कचरा पृथक्करण में लापरवाही सामने आ रही है, वहां नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत पहली बार नियम उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो अंतिम चरण में 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना, ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने और आईपीसी की धारा 269 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस विशेष कार्रवाई के तहत कवि नगर जोन के क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हिमांशु भारद्वाज द्वारा आरडीसी क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बार्बीक्यू नेशन रेस्टोरेंट में स्रोत पर कचरा पृथक्करण न किए जाने की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने शहरवासियों से अपील की है कि कचरा पृथक्करण को अपनी दैनिक आदत में शामिल करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ गाजियाबाद का निर्माण तभी संभव है, जब हर नागरिक और हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी जिम्मेदारी समझे। गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके नगर निगम के अधिकृत वाहनों में ही देने से न केवल शहर की स्वच्छता बनी रहेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।