अवैध निर्माण : कोर्ट से कंगना रनौत को झटका

याचिका खारिज, नियमों के उल्लंघन का आरोप

मुंबई। बालीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई के दिंडोशी सिविल कोर्ट से उन्हें एकाएक झटका लगा है। कोर्ट ने कंगना के फ्लैट के निर्माण में नियमों की अनदेखी किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह प्रकरण साल पुराना है। दरअसल कंगना रनौत के मुंबई के फ्लैट पर काफी समय से विवाद चल रहा है। बीएमसी ने कंगना के फ्लैट में अवैध निर्माण होने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में कंगना ने कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। सिविल कोर्ट ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। आदेश में साफ कहा गया कि कंगना ने फ्लैट का निर्माण करते समय नियमों का गंभीर उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा है कि कंगना ने नियमों के विरूद्ध 3 फ्लैट को एक यूनिट में बदला है। इसे स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कंगना रनौत यह साबित नहीं कर सकीं कि किस प्रकार से बीएमसी का नोटिस कानूनी रूप से गलत है। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। इस पर कंगना रनौत के वकील ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीएमसी की ओर से नोटिस मे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। जबाव में बीएमसी के वकील ने कहा कि नोटिस में 8 गंभीर उल्लघंन का उल्लेख किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि छज्जे को बालकनी की तरह प्रयोग किया गया। कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण भी देखा गया। वहीं, कंगना रनौत अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मूड में हैं। उन्हें उम्मीद है कि वहां उन्हें राहत मिल जाएगी। यह प्रकरण साल 2018 का है। बीएमसी ने बताया था कि मुंबई के खार क्षेत्र में जो इमारत निर्मित है, उसमें नक्शे से इतर काफी बदलाव किए गए हैं। इस इमारत के 5वें तल पर ने भी 3 फ्लैट खरीद रखे हैं।