गाजियाबाद। नगर निगम ने जैन धार्मिक पर्युषण पर्व पर 8 सितंबर को मांस-मछली की दुकान पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्य पशु चिक्तिसा एवं कल्याण अधिकारी ने बताया नगर आयुक्त के निर्देशानुसार 8 सितंबर को नगर निगम सीमा क्षेत्र में मांस/मछली और अंडों की दुकानें, नॉन-वेजिटेरियन होटल/ ढाबे और अहाते इत्यादि बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 8 सिंतबर को जैन धार्मिक पर्युषण पर्व (क्षमा पर्व) पर जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाएगा। इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस दिन किसी भी जानवर की हत्या करना धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अशुभ है और जीव हत्या करने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और शरारती तत्वों द्वारा इसका नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
















