अब पंजाब में जुर्माना डबल, लगेगा नाइट कर्फ्यू

कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार हुई सख्त

चंडीगढ़। दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बाद अब पंजाब ने भी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के खिलाफ कमर कस ली है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एकाएक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सूबे में एक दिसम्बर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। यह रात 10 से प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर अब 500 की बजाए एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। देश में त्यौहारी सीजन के बाद कोविड-19 (कोरोना वायरस) की रफ्तार एकाएक तेज हो गई है। इसके मद्देनजर दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश ने ठोस कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब पंजाब सरकार ने भी सख्ती की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए प्रतिबंधों को लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सूबे में एक दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना संबंधी नियम (मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने) नहीं मानने वालों पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। एक दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थलों को रात साढ़े 9 बजे बंद करने का निर्देश दिया गया है। 15 दिसंबर को इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। सूबे में कोविड-19 की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने नए प्रतिबंधों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निर्धारित नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माने की रकम को 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने को कहा है। सरकार का कहना है कि कोरोना की रोकथाम को हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन को भी सहयोग करना चाहिए।