उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, एस्मा लागू

कोरोना काल में सरकार का नया फरमान जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले 6 माह तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना काल में काम-काज को पटरी पर रखने के लिए योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है। एस्मा के तहत हड़ताल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। देश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) का प्रकोप एकाएक बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भी इससे कतई अछूता नहीं है। दीपावली पर्व के बाद से सूबे में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। कोरोना काल में लॉक डाउन लगने के कारण राजस्व को काफी नुकसान पहुंचा था। इस बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है। यह अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के कारण योगी सरकार ने मई के अंत में 6 माह के लिए एस्मा लगाया था। इस 6 माह की अवधि मार्च में पूरी हो रही थी, इसलिए सरकार ने अब इस एक्ट को 6 माह आगे के लिए और लागू कर दिया है। सभी सरकारी विभागों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सूबे की अर्थव्यवस्था को सुधारने और प्रस्तावित महत्वपूर्ण योजनाओं को समय से पूर्ण कराने के लिए विभिन्न विभागों को अह्म जिम्मेदारी निभानी है। इसके चलते एस्मा को जरूरी माना गया है। यदि किसी विभाग के कर्मचारी राज्य स्तर पर हड़ताल करते हैं तो उससे विभागीय काम-काज प्रभावित होने के अलावा राजस्व वसूली पर भी असर पड़ेगा। उधर, दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में उछाल आने से गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर इत्यादि तक में सतर्कता बरती जा रही है।