आरटीई योजना से मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, जनवरी से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया

-मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने की अपील-गरीब व जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं योजना का लाभ

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत नि:शुल्क दाखिले की प्रक्रिया जनवरी माह से प्रारंभ होने जा रही है। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद श्री अभिनव गोपाल ने दी। उन्होंने बताया कि आरटीई योजना के तहत 3 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत दुर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अलाभित समूह के अभिभावक अपने बच्चों का नि:शुल्क दाखिला अपने घर के वार्ड या ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित निजी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी अथवा कक्षा-1 में करा सकते हैं। उन्होंने जनपद के नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने आसपास रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को इस योजना की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अवसर मिल सके।

आरटीई योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दुर्बल आय वर्ग के अभिभावकों को एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि अलाभित समूह के अभिभावकों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभिभावक या माता-पिता की फोटोयुक्त पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा बच्चे की एक फोटो ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी बताया कि विकलांग, निराश्रित, बेघर एवं विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले अभिभावक भी संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ अपने बच्चों का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए अभिभावक आरटीई पोर्टल rtewz.upsdc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने पुन: सभी नागरिकों से आग्रह किया कि आरटीई योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र एवं गरीब परिवारों तक पहुंचाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए।