गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-4 में तेज रफ्तार भाजपा युवा मोर्चा के स्टीकर लगी टाटा सूमो कार ने स्कूल की मैक्सी कैब में जोरदार टक्कर मार देने और 9 बच्चों के घायल होने के मामले में संभागीय परिवहन विभाग ने अब कार्रवाई की है। हालांकि इंदिरापुरम पुलिस ने इन दोनों वाहनों को तत्काल कब्जे में लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार को संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर के निर्देश पर टाटा सूमो और मैक्सी कैब के प्रपत्रों की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एआरटीओ (प्रवर्तन) राघवेंद्र सिंह ने दोनों वाहनों को जब्त करने के बाद जांच की। जांच में पाया गया कि यूपी-16 ईटी-3563 (मैक्सी कैब) के प्रपत्र अपूर्ण पाए गए। इस कैब का ऑल इंडिया परमिट नहीं है। जो स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए अधिकृत नहीं थीं। वहीं,यूपी-14डीटी-3570(टाटा सूमो) जो 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालित की जा रही थी।
एआरटीओ ने इन दोनों वाहनों को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 के प्रावधानों का उल्लघंन करने के अभियोग में नियमानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए वाहन अधिनियम-1988 की धारा-207 के अंतर्गत निरूद्ध सीज करते हुए दोनों वाहनों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा मैक्सी कैब के वाहन स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त वाहन स्कूल वाहन का परमिट धारक न होते हुए भी तथा स्कूली बच्चों के आवागमन के लिए अधिकृत न होकर अनाधिकृत रूप से उक्त वाहन का संचालन स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में किया जा रहा था। इस संबंध में यदि वाहन स्वामी द्वारा समय पर समुचित जवाब नहीं दिया गया तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-53 के अंतर्गत पंजीयन निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।















