-शराब बिक्री के नए आदेश में खरीददारों को मिलेगी सहूलियत, आबकारी आयुक्त ने जारी किए निर्देश
-लखनऊ समेत प्रदेश की सभी दुकाने होगी डिजीटल, शिकायत के लिए दुकानें पर चस्पा किए टोल फ्री नंबर
उदय भूमि
लखनऊ। अवैध शराब के कारोबार पर अकुंश लगाने के बाद शराब की दुकानों पर होने वाली ओवर रेटिंग को रोकने के लिए पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले की सभी दुकानों पर पॉश मशीन का प्रयोग किया अब डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नया नियम बनाया है। यह नियम शराब के शौकीनों को राहत देने वाला तो है ही साथ ही शराब की दुकानों पर होने वाली ओवर रेटिंग को रोकने में कारगार साबित होगा। आबकारी आयुक्त ने उत्तर प्रदेश में शहर की सभी शराब की दुकानों को यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी विक्रेता ने खरीददार से डिजिटल पेमेंट लेने से मना किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिसके लिए सभी दुकानों पर शिकायत करने के लिए टोल फ्री नम्बर और व्हाट्सअप की सुविधा भी दी गई है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि गुरुवार को आबकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया है। जिसमें लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सभी शराब की दुकानों पर अनिवार्य रूप से पॉश मशीन से स्कैन कर शराब की बिक्री किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए है। लखनऊ में जिन दुकानों पर यह मशीन नहीं थी उन दुकानों में पॉश मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है।
यदि बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री हो रही है तो इसकी सूचना सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर मैसेज भेजकर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के नंबर पर भी फोन व मैसेज कर इसकी शिकायत कर सकते है। आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर व व्हाट्सएप नंबर के साथ क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक का नंबर भी दुकानों पर अंकित कराया हुआ है। बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा ग्राहक/उपभोक्ताओं के लिए खासतौर से हरेक बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किए गए है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तो की ही जा रही है। साथ ही शराब की दुकानों पर होने वाली ओवर रेटिंग को रोकने के लिए डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग की संभावना को रोकने के उद्देश्य से शराब के प्रत्येक फुटकर अनुज्ञापन पर यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा अगर कोई भी शराब विक्रेता डिजीटल पेमेंट लेने से मना करता है तो इसकी शिकायत करें, विभाग तत्काल उस पर कार्रवाई करेगा। शराब विक्रेताओं की मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के उद्देश्य से सभी दुकानों पर पॉश मशीन की व्यवस्था की गई है।
जहां विक्रेता ग्राहक को बिना स्कैन किए एक भी बोतल नहीं बेच सकता है। इन सबके बीच मे डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा मिले इसके लिए यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड शराब विक्रेता को पेमेंट कर सकते है। इस तरह से शराब पर होने वाली ओवर रेटिंग की शिकायत पर पूरी तरह से रोक लगेगी। शाम होने के बाद दुकानों पर भीड़ हो जाती है और जिसमें भीड़भाड़ वाली सबसे अधिक दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत देखने को मिलती है। मगर अब कोई भी विक्रेता ग्राहक से शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली नहीं कर सकेगा। इसके लिए सभी अनुज्ञापियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए है। अगर कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना करता है तो संबंधित विक्रेता के साथ अनुज्ञापी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
















