नववर्ष को लेकर जिला प्रशासन हुआ सतर्क

बिना अनुमति के जनपद में नही हो सकेंगे नववर्ष पर कार्यक्रम

गाजियाबाद। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) को ध्यान में रखकर नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कार्यक्रमों के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि कोई भी कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। अनुमति देने से पहले आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त की जाएगी। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन का अनुपालन का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से आयोजक का होगा। किसी बंद स्थान/हॉल में कार्यक्रम होने की स्थिति में कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत मगर एक समय में अधिकतम 100 नागरिकों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने पर क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता होगी। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर ड्रोन कैमरों के जरिए सतत् निगरानी रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने पर अपेक्षित अर्थदंड की कार्रवाई भी होगी। डीएम का कहना है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने से पहले आयोजक को सरकारी अनुमति लेनी चाहिए।