गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जिला आबकारी विभाग ने नया फरमान जारी किया है। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर मास्क लगाए बगैर आए ग्राहकों को सामान न देने के निर्देश दिए हैं। सभी शराब विक्रेताओं को इस आदेश का पालन कराने को कहा गया है। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) का प्रकोप और खौफ तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज प्रकाश में आ रहे हैं। मरीजों की मौत का सिलसिला भी रूक नहीं रहा है। मौजूदा हालात को देखकर आबकारी विभाग ने जरूरी कदम उठाए हैं। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शराब की दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और ग्राहकों के लिए मास्क को अनिवार्य किया गया है। शराब विक्रेता और अन्य कर्मचारी भी मास्क का प्रयोग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए शराब खरीदने आता है तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन न होने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि शराब विक्रेताओं को इस संदर्भ में दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देश का पालन हो रहा है अथवा नहीं इसकी समय-समय पर जांच कराई जाएगी।
















