दरिंदे को गाजियाबाद कोर्ट ने दी फांसी की सजा

आरोपी पर एक लाख 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

गाजियाबाद। ढाई साल की मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त धनराशि में से 50 फिसदी धन मृतक मासूम के पिता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। ढाई साल की मासूम से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले के आरोपी को कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद दोषी दोषी करार दिया था। केस की सुनवाई कोर्ट में मात्र 29 दिन में पूरी की गई। विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता उत्कर्ष वत्स ने बताया कि कवि नगर थाना क्षेत्र में 18 अक्टूबर 2020 को चंदन ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की गोद से उसकी ढाई वर्षीय बच्ची को खिलाने के नाम पर ले लिया था । इसके बाद बच्ची को सुनसान स्थान पर ले गया था। वहां उसने बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके सब को छोड़कर भाग गया था। बच्ची के परिजनों ने बच्ची और चंदन को काफी देर तक तलाश किया। पता नहीं चलने पर मामले की शिकायत कवि नगर थाना पुलिस से की थी। शिकायत मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने सुनसान स्थान से बच्ची का शव बरामद कर लिया था। इसके बाद बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बलात्कार, पोक्सो एक्ट, हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने 19 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। केस में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सोमवार को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर चंदन को मासूम से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया है। बुधवार को कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त चंदन को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।