कूड़ा निस्तारण में कोताही पर निरस्त होंगे होटलों के लाइसेंस

गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत मेयर आशा शर्मा व म्युनिसिपल कमिश्नर महेंद्र सिंह तंवर के दिशा-निर्देशानुसार बल्क बेस्ट जनरेटर या कूड़ा निस्तारण न करने वाले संस्थानों, प्रतिष्ठानों व होटलों पर कड़ी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा। वसुंधरा जोन के अंतर्गत सूर्यनगर स्थित होटल पैराडाइज पर सही प्रकार से कूड़ा निस्तारण न पाए जाने पर एमएसडब्ल्यू-2016 के अनुसार मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश द्वारा एक लाख का जुर्माना आरोपित किया गया तथा सराय एक्ट के अंतर्गत पैराडाइज होटल के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई। सभी जोनों में गंदगी फैलाने और पॉलीथिन का प्रयोग करने पर बुधवार को 159400 का जुर्माना किया गया। वसुंधरा जोन से जेडएसओ दिनेश अग्रवाल, विजय नगर से योगेंद्र कुमार व अन्य टीम द्वारा विशेष रूप से जुर्माना की कार्रवाई में सहयोग किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा शहर को साफ रखने के लिए सभी व्यापारियों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को अपने आसपास डस्टबिन रखने तथा सफाई रखने हेतु पुन: अपील की गई है।