-शराब की तस्करी हुई तो होगी कार्रवाई: राकेश कुमार सिंह
गाजियाबाद। अवैध शराब और ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आबकारी अधिकारियो के साथ जनपद के समस्त आबकारी अनुज्ञापियो की बैठक की गई, जिसमें आबकारी अनुज्ञापिओं को निर्देशित किया गया कि मदिरा की दुकानों पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा पाए जाने पर विक्रेता व अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी जिसमें गैंगेस्टर एक्ट, संपत्ति जब्तीकरण एवं दुकान के अनुज्ञापन का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है। 
देशी शराब खासकर ग्रामीण क्षेत्र की मदिरा की दुकानों के आसपास, परचून की दुकानो, साप्ताहिक बाजार अथवा पैकारी के माध्यम से अवैध मदिरा की बिक्री अथवा इससे सम्बंधित किसी भी गतिविधि होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित आबकारी निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में अनुज्ञापियो को निर्देशित किया गया, जिससे मदिरा के अवैध कारोबार पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा सके। 
शराब की दुकानों व कार्यरत कर्मचारियों पर पैनी नजर रखें। किसी भी दुकान से अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। उन्होंने चेताया कि शिकायत में पुष्टि होने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। अंग्रेजी, देसी सहित बीयर की दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक दाम पर शराब की बिक्री न होने पाए। सेल्समैन को निर्धारित दर पर शराब की बिक्री किए जाने की सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही अनुज्ञापियो को निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार एवं इतनी संख्या में लगाए जाएं कि दुकान के अंदर व बाहर का ²श्य स्पष्ट रिकार्ड हो सके। 
सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग करने वाले उपकरण सुरक्षित रूप से दुकान के अंदर तथा ताले में रखा जाए। जिन दुकानों पर कैमरे नहीं लगी है उन पर जल्द लगवा दिए जाए। निर्धारित समय से दुकांनो को खोलने व बंद करने के साथ ही आबकारी अनुज्ञापनो पर अनुज्ञापन की शर्तों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को भी निर्देशित किया गया। अवैध शराब की किसी भी दशा में बिक्री नहीं होनी चाहिए। बैठक में आबकारी निरीक्षक सीलम मिश्रा से.-3, आशीष पांडेय से.-4, त्रिभुवन सिंह हयाकी से.-2, अरूण कुमार से.-6, सर्किल-2 रमा शंकर सिंह, अखिलेश वर्मा आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
















