छात्रा से गैंगरेप प्रकरण में 2 दोषियों को उम्रकैद

ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उधर, एक आरोपी को आरोप साबित नहीं होने पर बरी कर दिया गया है। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत व अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह के मुताबिक विगत 25 अगस्त 2015 को सूरजपुर कोतवाली में पीड़िता की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। जब वह सूरजपुर और मलकपुर के बीच पहुंची तो एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से धर्मी और फिरे बाहर निकले और उसे पिस्टल की नोंक पर जबरन कार के अंदर डाल लिया। तीसरा युवक सतीश गाड़ी चला रहा था। उसने शोर मचाया, मगर कार के शीशे बंद थे। जिस कारण उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। इसके बाद आरोपियों ने उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इस बीच आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और वीडियो बना लिया। आरोपियों ने पीड़िता को इस बारे में घर पर किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। साथ कहा था कि उसके इकलौते भाई और पिता की हत्या कर देंगे। इसके घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने फिरे और धर्मी को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में तीसरे आरोपी सतीश पर दोषसिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया गया है।